– आरक्षित डिब्बे में अनधिकृत लोगों को रोकने की जिम्मेवारी टीटीइ की- यात्रियों को जिला उपभोक्ता फोरम में दायर करना होगा वाद- यात्री की लापरवाही से गायब सामान का रेलवे नहीं देगा हर्जानासंवाददाता,भागलपुर रेलवे के आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों का सामान(लगेज) यात्रा के दौरान खो जायेगा, तो सामान का हर्जाना रेलवे देगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यात्रियों को राहत दी है. यात्रा के दौरान जिस यात्री का सामान आरक्षित डिब्बे से खोया है, वह उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर सकता है. फोरम में दोनों पक्षों को सुनने के बाद यात्रियों को उसके सामान का हर्जाना मिलेगा.आरक्षित कोच में ड्यूटी में रहे टीटीइ की जिम्मेवारी बनती है कि वह कोच में अनधिकृत रूप से बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होने दें. प्रवेश से पहले उनके टिकट की जांच जरूर कर ले. वर्तमान में आरक्षित बोगी, एसी व स्लीपर कोच में भी यात्रियों का सामान हमेशा गायब होता है. यात्री की लापरवाही से सामान गायब होने पर रेलवे जुर्माना नहीं देगा.छह माह बाद फोरम में होगा दायर होगा वाद सामान गायब होने पर छह माह के अंदर गायब सामान को खोजने में रेल पुलिस को सफलता नहीं मिली तो छह माह बाद यात्री उपभोक्ता फोरम में रेल सेवा में कमी का मामला दायर कर सकता है. सुनवाई के बाद हर्जाना मिलेगा. कोट:- रेलवे बोर्ड या मुख्यालय से अभी इस तरह का आदेश नहीं मिला है. आदेश आते ही इसे लागू किया जायेगा. यात्री अपने साथ कितना लगेज ले जा रहे है, इस बारे में रेलवे के पास कोई जानकारी नहीं रहती है. इस तरह का आदेश अगर कोर्ट का है, तो उसे माना जायेगा. राजेश अर्गल, डीआरएम मालदा
BREAKING NEWS
आरक्षित डिब्बों से गायब सामान का रेलवे देगा हर्जाना
– आरक्षित डिब्बे में अनधिकृत लोगों को रोकने की जिम्मेवारी टीटीइ की- यात्रियों को जिला उपभोक्ता फोरम में दायर करना होगा वाद- यात्री की लापरवाही से गायब सामान का रेलवे नहीं देगा हर्जानासंवाददाता,भागलपुर रेलवे के आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों का सामान(लगेज) यात्रा के दौरान खो जायेगा, तो सामान का हर्जाना रेलवे देगा. […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement