बुजुर्ग लाभुक नहीं आयें तो नोमिनी लेंगे राशन

भागलपुर : 65 साल से अधिक बुजुर्ग राशन कार्ड धारक लाभुक के लिए खुशखबरी है. उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने उनके घर तक राशन देने के लिए विकल्प का रास्ता तैयार किया है. अगर डीलर की दुकान तक ऐसे लाभुक राशन लेने नहीं जा सकेंगे तो उनके बदले राशन नोमिनी(उनके बदले प्राधिकृत नाम) को राशन मिलेगा. […]
भागलपुर : 65 साल से अधिक बुजुर्ग राशन कार्ड धारक लाभुक के लिए खुशखबरी है. उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने उनके घर तक राशन देने के लिए विकल्प का रास्ता तैयार किया है. अगर डीलर की दुकान तक ऐसे लाभुक राशन लेने नहीं जा सकेंगे तो उनके बदले राशन नोमिनी(उनके बदले प्राधिकृत नाम) को राशन मिलेगा.
यह भी कहा गया कि बुजुर्ग लाभुक तभी नोमिनी बना सकेंगे, जब उनके परिवार में 16 से 65 साल तक का कोई वयस्क व्यक्ति नहीं हो. साथ ही कोई भी डीलर संबंधित कार्ड धारक का नोमिनी नहीं होगा. जो भी नोमिनी होंगे, उनका नाम राशन कार्ड में जांच के बाद जोड़ा जायेगा. विभाग के अनुसार, अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति भी ऐसे नोमिनी की जांच करेंगे और आपूर्ति पदाधिकारी भी ध्यान देंगे.
इसके अलावा पीओएस यंत्र से राशन कार्डधारक अपना आधार भी सीडिंग करा सकेंगे. खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से यह भी कहा गया कि पात्र लाभुक को आधार के एवज में खाद्यान्न से वंचित नहीं करेंगे. छूटे हुए लाभुक का हर हाल में पीओएस यंत्र से राशन वितरण होगा.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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