मेडिकल कचरा फैलानेवाले तीन पैथोलैब पर केस दर्ज
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 May 2019 2:46 AM
भागलपुर : भागलपुर जिले में अवैध रूप से चलने वाले पैथोलैब के विरुद्ध राज्य प्रदूषण पर्षद ने संज्ञान लेते हुए इन्वायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत तीन पैथोलैब के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है. मामले में राज्य प्रदूषण पर्षद की ओर से भागलपुर के सिविल सर्जन को पत्र भेजकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया […]
भागलपुर : भागलपुर जिले में अवैध रूप से चलने वाले पैथोलैब के विरुद्ध राज्य प्रदूषण पर्षद ने संज्ञान लेते हुए इन्वायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत तीन पैथोलैब के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है. मामले में राज्य प्रदूषण पर्षद की ओर से भागलपुर के सिविल सर्जन को पत्र भेजकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था.
मामले में सीएस द्वारा पूर्व में उक्त पैथोलैब को बंद करने का आदेश जारी किया गया. जिसका अनुपालन नहीं किये जाने के बाद मामले में सीएस ने तिलकामांझी के एक और तातारपुर के दो पैथोलैब के विरुद्ध केस दर्ज करवाया है. जिन पैथोलैब के विरुद्ध केस दर्ज करवाया गया है.
उनमें तातारपुर के जब्बारचक स्थित डा. मुर्तजा अली जांच घर, तातारपुर काजवलीचक के संजीवनी पैथोलैब और तिलकामांझी हाट रोड स्थित सूर्या जांच घर का नाम शामिल है. मामले में तातारपुर और तिलकामांझी में केस दर्ज करवा दिया गया है.
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