भागलपुर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को दिवेश हत्याकांड मामले में मेयर दीपक भुवानियां व पार्षद संजय सिन्हा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो पायी. अब सुनवाई 25 जून को होगी. सोमवार को जमानत पर बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता कामेश्वर पांडे ने बहस किया. अपने बहस में अधिवक्ता श्री पांडे ने अदालत को बताया कि यह मामला जमीन विवाद का है ही नहीं, यह मामला राजनीतिक है.
इस मामले को कई साल हो गये हैं, मेयर व पार्षद के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है. मामले में समर सिंह पर चाजर्शीट हुआ था. इस मामले में पप्पू खान सहित कई आरोपियों की हत्या हो चुकी है.
उन्होंने बहस के दौरान अदालत को बताया कि मेयर शहर के प्रथम नागरिक होते हैं. इनके निगम नहीं आने से शहर का विकास कार्य रुका हुआ है. लोकसभा चुनाव में खास दल के उम्मीदवार को मदद नहीं करने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है. इस मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री पांडे ने कहा कि जब-जब नये अधिकारी आते हैं मामले की जांच शुरू कर देते हैं. जब इस मामले से इन्हें कोई लेना-देना नहीं है, तो इन्हें परेशान क्यों किया जा रहा है. श्री पांडे ने कोर्ट में कहा कि इन दोनों पर सिर्फ संदेह किया जा रहा है, जबकि केस डायरी में इनके खिलाफ कुछ है ही नहीं. पुलिस इन्हें परेशान कर रही है.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस पूरी होने के बाद लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने बहस शुरू की, उन्होंने मामले के बारे में अदालत के सामने अपनी दलील दी. उनकी बहस पूरी नहीं हो पायी, अब 25 जून को मामले में बहस होगी. बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता विरेश प्रसाद मिश्र व सूचक के अधिवक्ता डॉ राजेश कुमार तिवारी भी उपस्थित थे.