बबलू साह हत्याकांड में अंशु मियां को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Aug 2018 4:32 AM
नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एडीजे- टू सुजीत कुमार की अदालत ने शनिवार को अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के सधुवा निवासी अंशु मियां को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसपर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह […]
नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एडीजे- टू सुजीत कुमार की अदालत ने शनिवार को अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के सधुवा निवासी अंशु मियां को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसपर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. धारा 364/34 में आजीवन कारावास व धारा 201/34 में पांच वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
नौ अप्रैल 2010 को अंशु मियां व अन्य अपराधियों ने रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के सधुवा निवासी बबलू साह का अपहरण कर धारदार हथियार से पेट फाड़ कर उसकी हत्या कर दी थी. बबलू के भाई सुबोध साह ने रंगरा ओपी थाना में अंशु मियां सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रवींद्र पासवान में बहस में भाग लिया.
09 अप्रैल 2010 की घटना
25 हजार का लगाया गया अर्थदंड भी
बबलू साह की अपहरण के बाद कर दी गयी थी हत्या
बबलू के भाई ने रंगरा ओपी में अंशु मियां सहित अन्य के खिलाफ दर्ज करायी थी प्राथमिकी
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