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शाहकुंड के पूर्व बीइओ पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई
भागलपुर : सरकारी राशि गबन करने सहित कई गंभीर आरोपों से घिरे शाहकुंड के पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रत्नेश्वर मिश्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है. प्राथमिक शिक्षा के निदेशक एम रामचंद्रुडु ने भागलपुर के आरडीडीइ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके साथ-साथ 45 दिनों के भीतर […]
भागलपुर : सरकारी राशि गबन करने सहित कई गंभीर आरोपों से घिरे शाहकुंड के पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रत्नेश्वर मिश्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है. प्राथमिक शिक्षा के निदेशक एम रामचंद्रुडु ने भागलपुर के आरडीडीइ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके साथ-साथ 45 दिनों के भीतर निदेशालय को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है.
बीइओ श्री मिश्र पर सरकारी राशि का दुरूपयोग करने, गबन करने का आरोप है. इसके साथ-साथ वित्तीय अनियमितता करनेवाले प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, शिक्षिकाओं पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने, जाली दस्तावेज बनाकर राशि की निकासी करने, शाहकुंड के कस्तूरबा गांधी विद्यालय के आरोपित संचालक के हस्ताक्षर का नमूना बैंक भेजने का आरोप है. उनके खिलाफ आरोपित संचालक से मिलकर वित्तीय अनियमितता को बढ़ावा देने, वित्तीय अनियमितता को बढ़ावा देकर सही तथ्य छुपाने और गैर आवासीय प्रशिक्षण में जाली वाउचर जमा करने का भी आरोप है. डीपीओ ने आरोप लगाया था कि शाहकुंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के त्यागपत्र दे चुके पूर्व संचालक द्वारा 20 लाख रुपये का गबन किया गया, पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी. मध्य विद्यालय दीनदयालपुर के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा 2.10 लाख रुपये की निकासी करने के बाद भी भवन निर्माण नहीं कराने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी.
डीपीओ ने की थी प्रपत्र क गठित करने की अनुशंसा
बीइओ के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर प्रारंभिक शिक्षा के डीपीओ ने 24.7.2015 और 10.5.2016 को दो आरोप पत्र ‘क’ का गठन करते हुए शिक्षा विभाग से अनुशासनिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था. इस पर शिक्षा विभाग ने बीइओ श्री मिश्र से पक्ष रखने को कहा. उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये पक्ष संतोषप्रद नहीं रहने के कारण कार्रवाई का निर्णय लिया गया.
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