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दो हजार में पुराने बिल से मुक्ति

खुशखबरी . ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत भागलपुर : विद्युत विभाग ने ग्रामीण बीपीएल व एपीएल उपभोक्ता को बिजली बिल में बड़ी राहत दी है. विद्युत विभाग का अगर किसी बीपीएल व एपीएल उपभोक्ता के पास लाख रुपये का भी बिजली बिल बकाया है तो, वह मामूली रकम देकर इससे छुटकारा पा सकते […]

खुशखबरी . ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत

भागलपुर : विद्युत विभाग ने ग्रामीण बीपीएल व एपीएल उपभोक्ता को बिजली बिल में बड़ी राहत दी है. विद्युत विभाग का अगर किसी बीपीएल व एपीएल उपभोक्ता के पास लाख रुपये का भी बिजली बिल बकाया है तो, वह मामूली रकम देकर इससे छुटकारा पा सकते हैं. जानकारी के मुताबिक विभाग विपत्रीकरण को लेकर नयी नीति ला है. इसके तहत अब बीपीएल परिवार दो हजार व एपीएल उपभोक्ता महज तीन हजार जमा कर इससे उपर के बढ़े बिजली बिल से माफी पा सकते हैं. यह राशि उपभोक्ता 12 माह में किस्त के हिसाब से भी जमा कर सकते हैं. इस दौरान उपभोक्ता को विलंब अधिभार शुल्क नहीं लगेगा.
क्या है विभाग का निर्णय : मान लिया जाए कि अगर किसी बीपीएल या एपीएल उपभोक्ता के पास एक सितंबर से पहले 50 हजार या उससे भी अधिक का बिजली बिल बकाया है तो बीपीएल परिवार मात्र दो हजार की राशि जमा कर शेष पूरे 50 हजार के बिल से छुटकारा पा सकते हैं. वहीं ऐसे मामले में एपीएल उपभोक्ता को तीन हजार की राशि भुगतान करनी है. यह नियम बीपीएल उपभोक्ता के लिए दो हजार व एपीएल परिवार के तीन हजार से अधिक बिजली बिल से लेकर लाखों-लाख तक के बिजली बिल पर लागू होगी. अगर निर्धारित 12 माह में उपभोक्ता तय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो, इस स्थिति में दो हजार व शेष बकाया राशि को जोड़कर उपभोक्ता को बिजली बिल भुगतान करना होगा. वहीं इस साल के बाद ग्रामीण उपभोक्ता को यह सुविधा नहीं मिलेगी.
एपीएल उपभोक्ताओं को देना होगा तीन हजार
विद्युत विभाग करेगा गांवों में प्रचार-प्रसार
बिजली बिल विपत्रीकरण को लेकर विद्युत विभाग ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करेगा, ताकि अत्यधिक उपभोक्ता इस लाभ से लाभान्वित हो सकें. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह का निर्णय लंबे व अनियमित अवधि के पश्चात मीटर रिडिंग के फलस्वरूल एक मुश्त विपत्रीकरण के कारण भुगतान में हो रही कठिनाई,
बिल का भुगतान नहीं किये जाने के कारण बकाये बिल पर अत्यधिक भारित ब्याज हो जाने, जले ट्रांसफार्मर व अन्य कारणों से विद्युत बाधित रहने के बावजूद भी उपभोक्ता को लगातार बिल मिलते रहने, मीटर रीडिंग आधारित खपत के अनुसार विपत्रीकरण नहीं होने एवं त्रुटिपूर्ण बिल मिलने व बिजली बिल की लंबे अवधि तक सुधार नहीं होने आदि के मामले को देखते हुए लिया गया है.

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