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ग्रामीणों को 3.35, तो शहरियों को “5 यूनिट बिजली

भागलपुर : बिजली दर में बढ़ोतरी की मंजूरी के बाद इसमें सुधार से लोगों को थोड़ी राहत मिलने लगी है. नयी दर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 3.35 रुपये तो शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट पांच रुपये की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा. विद्युत […]

भागलपुर : बिजली दर में बढ़ोतरी की मंजूरी के बाद इसमें सुधार से लोगों को थोड़ी राहत मिलने लगी है. नयी दर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 3.35 रुपये तो शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट पांच रुपये की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा. विद्युत विनियामक आयोग के 2017-18 के लिए निर्धारित टैरिफ घरेलू-1(ग्रामीण) श्रेणी के उपभोक्ताओं को 6.45 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी. इसमें 3.10 रुपये प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा. जबकि शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 6.48 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी. इसमें 1.48 रुपये प्रति यूनिट अनुदान दिया जायेगा. नयी टैरिफ दर एक अप्रैल से लागू है.

फिक्सड एवं इनर्जी चार्ज अलग से नहीं : विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ रेट में ही फिक्सड एवं इनर्जी चार्ज जुड़ा रहेगा. यानी, फिक्सड एवं इनर्जी चार्ज सहित टैरिफ रेट निर्धारित किया गया है. यह सभी उपभोक्ता श्रेणी यानी कुटीर ज्योति, घरेलू-1(ग्रामीण), घरेलू-2(शहरी) आदि के लिए मान्य है.
अनुदान घटा कर मिलेगा बिल: सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली अनुदान की राशि किसी बैंक खाते में नहीं जायेगी, बल्कि अनुदान की राशि घटा कर ही बिल निर्गत करने का प्रावधान है. यानी अनुदान की राशि घटा कर उपभोक्ताओं बिल जारी करना है और उनसे भुगतान लेना है.
बिना अनुदान मिले बिल, तो करें शिकायत : फ्रेंचाइजी क्षेत्र सहित अलीगंज व कहलगांव विद्युत सब डिवीजन के उपभोक्ताओं को जारी बिल में अनुदान की राशि नहीं घटायी जा रही है, तो वे सरकारी बिजली कंपनी यानी, मायागंज बिजली ऑफिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
शहरी क्षेत्र : 6.48 रुपये प्रति यूनिट पर अनुदान की राशि 1.48 रुपये : शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता(घरेलू-2 शहरी) को भी राहत मिलने लगी है. आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ (फिक्सड एवं इनर्जी चार्ज सहित) 6.48 रुपये पर अनुदान की राशि 1.48 रुपये होगी. यानी, बिजली दर पांच रुपये प्रति यूनिट लगेगी.
बिजली दर में बढ़ोतरी की मंजूरी के बाद इसमें सुधार किया गया है. आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ रेट पर अनुदान की राशि दी जा रही है. यह किसी बैंक खाते में नहीं, बल्कि बिल में ही अनुदान की राशि घटा कर भुगतान लिया जा रहा है. बिल पर अनुदान राशि का उल्लेख है. अगर इसका लाभ किसी उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है, तो शिकायत कर सकते हैं.
सुरेश प्रसाद सिंह, एजीएम, इलेक्ट्रिक सप्लाई एरिया

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