बेतिया में 16 साल पुराने हत्याकांड में छह दोषियों को उम्रकैद, पत्नी को मिलेगा 1.20 लाख रुपये जुर्माना
AI GENERATED IMAGE
16 साल पुराने भूमि विवाद हत्याकांड में बेतिया की अदालत ने 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जो मृतक की पत्नी को दिया जाएगा.
बेतिया. भूमि विवाद में गड़ासे से गला काटकर बुन्नीलाल साह की हत्या करने के 16 साल पुराने मामले में न्यायालय ने छह अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद सभी छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया. प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी सरोज देवी को देने का आदेश दिया है.
10 जुलाई 2010 की रात हुई थी हत्या
अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद के अनुसार, घटना 10 जुलाई 2010 की देर रात की है. मृतक बुन्नीलाल साह और उनकी पत्नी सरोज देवी का अभियुक्तों के साथ पुराना भूमि विवाद चल रहा था. घटना की रात बुन्नीलाल अपने घर के दरवाजे पर सो रहे थे. इसी दौरान अभियुक्त वहां पहुंचे और गड़ासे से उनका गला काटकर हत्या कर दी.
ससुर पर भी चाकू से किया गया था हमला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के दौरान पास के खेत में बने मचान पर सो रहे बुन्नीलाल के ससुर शत्रुघ्न साह पर भी चाकू से हमला किया गया था. पेट और पसली में चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के बाद बुन्नीलाल की पत्नी सरोज देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के छह अभियुक्त दोषी
सजा पाने वालों में पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाना क्षेत्र के शेख टोली निवासी रमेश साह और महेश साह शामिल हैं. वहीं, कंगली थाना क्षेत्र के मसवास गांव निवासी श्याम बिहारी राउत, वीरेंद्र साह, जितेंद्र साह और वीर बहादुर को भी दोषी करार दिया गया है.
पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर की थी जांच
अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद घटना को सत्य, लेकिन सूत्रहीन बताते हुए अंतिम प्रपत्र समर्पित किया था. हालांकि, कांड दैनिकी में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान लिया. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सभी छह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. प्रत्येक दोषी पर लगाया गया 20 हजार रुपये का जुर्माना मृतक की पत्नी सरोज देवी को देने का आदेश भी दिया गया है.
ये भी पढ़ें: बगहा में मैगी-कुरकुरे मिलाकर बनाई खिचड़ी खाने से 13 बच्चे बीमार, उल्टी-दस्त के बाद अस्पताल में भर्ती
आपके शहर में
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
