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आरोपित को दो साल का कारावास

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष उरांव ने पुलिस हिरासत से भागने मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के रमजानपुर निवासी मो शमशाद को अंतर्गत धारा 224, 225 भादवि में दोषी पाकर दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी एवं साथ ही 4000 अर्थ दंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से डीपीओ […]

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष उरांव ने पुलिस हिरासत से भागने मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के रमजानपुर निवासी मो शमशाद को अंतर्गत धारा 224, 225 भादवि में दोषी पाकर दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी एवं साथ ही 4000 अर्थ दंड की भी सजा सुनायी.

अभियोजन की ओर से डीपीओ सतीश कुमार पांडे ने दो गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 9 मई, 2009 को 4:00 बजे शाम में मुफस्सिल थाने के चौकीदार सूचक लखन तांती द्वारा आरोपित को न्यायालय परिसर में जानलेवा हमला मामले मुफस्सिल थाना कांड संख्या 154/ 2009 में उपस्थापन के लिए लाया गया और आरोपित को पेड़ के नीचे बैठा कर सूचक चौकीदार कागज जमा करने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यालय गया. इसी बीच आरोपित ने वहां पर उपस्थित दो चौकीदार को धोखा देकर हथकड़ी से हाथ निकाल कर फरार हो गया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नगर थाना कांड संख्या 185/2009 के तहत दर्ज करायी.

पुलिस ने आरोपित को दो दिनों के बाद गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया. आरोपित इस मुकदमे में 12 मई, 2009 से 6 अगस्त, 2009 तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहा. बाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उसको जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया.

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