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तेजाब कांड के आरोपित दोषी, सजा 27 को

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने तेजाब कांड के मुख्य आरोपित बलिया थाना के लखमिनियां निवासी मो. इम्तियाज आलम उर्फ मुन्ना को दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की है. अभियोजन की ओर से एपीपी महेंद्र सहनी ने आठ गवाहों की […]

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने तेजाब कांड के मुख्य आरोपित बलिया थाना के लखमिनियां निवासी मो. इम्तियाज आलम उर्फ मुन्ना को दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की है. अभियोजन की ओर से एपीपी महेंद्र सहनी ने आठ गवाहों की गवाही करायी.

आरोपित पर आरोप है कि 14 अक्तूबर 07 को पौने एक बजे रात्रि में ग्रामीण सूचिका स्वीटी के घर में घुस कर सूचिका एवं उसकी बहन शीला खातून पर जान मारने की नियत से शरीर पर तेजाब फेंक दिया. जिसमें दोनों बुरी तरह जल गये. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने बलिया थाना कांड संख्या 2002/07 के तहत दर्ज करायी है.

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