11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दायित्व निर्वहण में फेल, तो कार्रवाई

सुनवाई . जनता को मिलेगा पांच जून से लोक शिकायत का अधिकार बेगूसराय (नगर) : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत आम जनता को एक निश्चित समय सीमा के अंदर परिवाद की सुनवाई एवं इसके निवारण का अधिकार प्रदान है. आम जनता को परिवाद पर हुई सुनवाई, निर्णय के बारे में सूचना […]

सुनवाई . जनता को मिलेगा पांच जून से लोक शिकायत का अधिकार

बेगूसराय (नगर) : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत आम जनता को एक निश्चित समय सीमा के अंदर परिवाद की सुनवाई एवं इसके निवारण का अधिकार प्रदान है. आम जनता को परिवाद पर हुई सुनवाई, निर्णय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है. ज्ञात हो कि बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम को पूरे राज्य में पांच जून, 2016 से लागू किया जायेगा. डीएम ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आमलोगों की शिकायतों के निवारण के लिए सुदृढ़ कार्यप्रणाली विकसित करना है.
अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए पद संरचना : जिलास्तर पर अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण) को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है. प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित विभागीय सचिव, प्रधान सचिव एवं विभागीय जांच आयुक्त क्रमश: प्रथम अपीलीय अधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार एवं पुनरीक्षण प्राधिकार होंगे.
अनुमंडल स्तर पर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की पदस्थापना की गयी है. अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण), जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त क्रमश: प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार एवं पुनरीक्षण प्राधिकार होंगे. विभाग स्तर पर उपसचिव विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी होंगे. संयुक्त सचिव, अपर सचिव, विशेष प्रथम अपीलीय प्राधिकार, विभागीय सचिव, प्रधान सचिव द्वितीय अपीलीय प्राधिकार तथा विभागीय जांच आयुक्त पुनरीक्षण प्राधिकार होंगे.
समय सीमा निर्धारित : लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, पुनरीक्षण प्राधिकार पर परिवाद, अपील के निवारण, विनिश्चय के लिए अधिकतम समय सीमा 60 कार्य दिवस निर्धारित किया गया है. समय सीमा उस तिथि से प्रारंभ होगी, जिस तिथि को परिवाद, अपील सक्षम प्राधिकार के लिए दायर किया गया हो.
परिवाद दायर करने का माध्यम
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय के निर्धारित काउंटर पर प्रस्तुत कर
डाक द्वारा
इ-मेल, ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, एसएमएस से
कॉल सेंटर द्वारा
परिवाद पर सुनवाई : लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी परिवाद प्राप्त होने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे. सुनवाई के दौरान परिवादी अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा. ज्ञात हो कि इस अधिनियम के अंर्तगत सुनवाई अर्ध न्यायिक प्रकृृति का होगा.
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन करने में विफल रहनेवाले लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या अन्य कोई लोक प्राधिकार या प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है. निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनवाई एवं निवारण का अवसर प्रदान करने में विफल रहनेवाले
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या अन्य कोई लोक प्राधिकार या प्रथम अपीलीय प्राधिकार पर शास्ति अध्यारोपित की जा सकती है. शास्ति कम- से- कम 500 रुपये और अधिक- से- अधिक 5000 रुपये होगी. जिला पदाधिकारी ने कहा है कि यह अधिनियम नागरिकोन्मुखी व्यवस्था को सुदढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा.
लोकसेवकों को हर हाल में निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करना होगा कार्य
अधिनियम को लागू कराने के प्रति डीएम गंभीर
बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम को लेकर बेगूसराय जिला प्रशासन गंभीर है. डीएम मो नौशाद युसूफ ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 का सफल क्रियान्वयन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को इस संबंध में प्रदत्त निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. डीएम ने कहा कि जनता को निर्धारित समय के भीतर लोक शिकायत निवारण का अधिकार है.
सभी पदाधिकारियों को इस विषय पर संवेदनशीलता व तत्परता प्रदर्शित करनी होगी. डीएम ने कहा कि जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल व थाना स्तर के सभी पदाधिकारियों को इस अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में विधिवत रूप से प्रशिक्षण दिया गया है. पदाधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों एवं बारीकियों से विस्तृत रूप से अवगत कराया गया है. उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारियों के आधार पर अधिनियम का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे.
सुनवाई की अधिकारिता
अनुमंडलीय लोक शिकायत पदाधिकारी : अनुमंडल स्तर अथवा इससे नीचे के सभी लोक प्राधिकारों के स्तर पर निवारण होनेवाले परिवाद के लिए.
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी : जिलास्तर अथवा इससे नीचे परंतु अनुमंडल स्तर के ऊपर के लोक प्राधिकारों के स्तर पर निवारण होनेवाले प्रतिवाद के लिए.
विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी : जिला स्तर से ऊपर के लोक प्राधिकारों के स्तर पर निवारण होनेवाले परिवाद के लिए.
परिवाद से अभिप्राय
इस अधिनियम के द्वारा आम जनता को राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलायी जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई लाभ या अनुतोष मांगने अथवा ऐसा लाभ या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलंब के लिए अथवा किसी लोक प्राधिकार के कार्य करने में विफलता से या उस लोक सेवक के द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से उत्पन्न किसी मामले में परिवाद दायर करने का अधिकार प्रदान किया गया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें