प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामविनोद सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बछवाड़ा थाने के चमथा निवासी वीरेंद्र महतो, धर्मेंद्र कुमार, विक्की कुमार, मदन महतो व सुखदेव महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 21 अप्रैल, 2007 को साढ़े आठ बजे रात्रि में एक राय होकर ग्रामीणों ने कमलेश्वरी महतो एवं उनके भतीजा संकाय महतो को लाठी-डंडा से जान से मारने की नीयत से घायल कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बछवाड़ा थाना कांड संख्या 48/07 के तहत दर्ज करायी थी.
प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा
प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामविनोद सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बछवाड़ा थाने के चमथा निवासी वीरेंद्र महतो, धर्मेंद्र कुमार, विक्की कुमार, मदन महतो व सुखदेव महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गयी. […]
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