बेगूसराय (कोर्ट). मनीष हत्याकांड के आरोपित भगवानपुर थाने के मोख्तियारपुर निवासी सुरेंद्र कुमार महाराज, माधव मुरारी उर्फ सोनू महाराज एवं नगर थाने के मुंगेरीगंज निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना की जमानत याचिका को प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रमोहन झा ने खारिज कर दिया. ज्ञात हो कि 9 अक्तूबर, 2014 को सूचक अवर निरीक्षक दीपक कुमार लोहियानगर थाने को जानकारी मिली कि आइटीआइ के मैदान में एक शव फेंका हुआ है. सूचना पर अवर निरीक्षक दीपक कुमार ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी नगर थाने में दर्ज कर ली. बाद में मृतक की पहचान भगवानपुर थाने के मोख्तियारपुर निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई. मृतक के पिता मृत्युंजय प्रसाद सिंह ने पांच नवंबर को न्यायालय में वरीय अधिवक्ता सहित पांच लोगों के विरुद्ध पत्र दाखिल कर लिखा कि पुरानी दुश्मनी में अधिवक्ता सहित अन्य ने मनीष की हत्या कर शव को फेंक दिया. अनुसंधान के क्रम में मृतक के कॉल डिटेल्स से पता चला कि काराधीन आरोपित की मृतक मनीष से बातचीत हुई थी. न्यायालय से 13 जुलाई, 15 को काराधीन आरोपित सहित अन्य के विरुद्ध वारंट जारी किया. 15 जुलाई को आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
BREAKING NEWS
मनीष हत्याकांड के आरोपितों की याचिका खारिज
बेगूसराय (कोर्ट). मनीष हत्याकांड के आरोपित भगवानपुर थाने के मोख्तियारपुर निवासी सुरेंद्र कुमार महाराज, माधव मुरारी उर्फ सोनू महाराज एवं नगर थाने के मुंगेरीगंज निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना की जमानत याचिका को प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रमोहन झा ने खारिज कर दिया. ज्ञात हो कि 9 अक्तूबर, 2014 को सूचक अवर निरीक्षक दीपक कुमार […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement