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्रपुलिस की गलती से दो वर्ष तक जेल में बंद रहा बेकसूर

न्यायालय ने सुपरविजन रिपोर्ट को गलत ठहरायाबेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने पत्नी की हत्या में जेल में बंद आरोपित नीमाचांदपुरा थाने के चांदपुरा निवासी अमरजीत दास को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. न्यायालय ने आरोपित को रिहा करने के साथ ही गवाही में आये गवाह के बयान से […]

न्यायालय ने सुपरविजन रिपोर्ट को गलत ठहरायाबेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने पत्नी की हत्या में जेल में बंद आरोपित नीमाचांदपुरा थाने के चांदपुरा निवासी अमरजीत दास को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. न्यायालय ने आरोपित को रिहा करने के साथ ही गवाही में आये गवाह के बयान से पाया कि सच्चाई में आरोपित की पत्नी ने स्वयं आग लगा दी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. इस वाद के अनुसंधानकर्ता ने आरोपित के विरुद्ध गलत आरोप पत्र दाखिल किया था. अनुसंधानकर्ता की गलती के कारण आरोपित दो वर्ष तक जेल में बद रहा. न्यायालय ने आरोपित व तीन बच्चों को उचित मुआवजे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय व जिलाधिकारी को लिखा. साथ ही फैसले की एक प्रति डीजीपी को भेजा. इस कांड के अनुसंधानकर्ता पुअनि मुकेश कुमार थे. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही करायी गया, जिन्होंने घटना का समर्थन नहीं करते हुए आरोपित की पत्नी रानी देवी को स्वयं आग लगाने की बात कही. आरोप पत्र के अनुसार 16 अपै्रल, 2014 को चांदपुरा में पति ने पत्नी के साथ मारपीट कर उसके शरीर पर तेल छिड़क कर आग लगा दी थी. घटना की प्राथमिकी नीमाचांदपुरा थाने में कांड संख्या 24/14 के तहत दर्ज करायी गयी थी.

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