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प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णगोपाल द्विवेदी ने प्राणघातक हमले के आरोपित बछवाड़ा थाने के चिड़ैया टोला निवासी भोला राय, मीना देवी, कारी देवी उर्फ सुनैना देवी, रिंकू देवी व पिंकू देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहू ने चार गवाहों की गवाही […]

बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णगोपाल द्विवेदी ने प्राणघातक हमले के आरोपित बछवाड़ा थाने के चिड़ैया टोला निवासी भोला राय, मीना देवी, कारी देवी उर्फ सुनैना देवी, रिंकू देवी व पिंकू देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहू ने चार गवाहों की गवाही करायी. बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता अखिलेश कुमार ने बहस की. आरोपितों पर आरोप था कि एक मार्च, 2005 को सूचक के घर पर चढ़ कर मारपीट कर घायल कर दिया गया था. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बछवाड़ा थाने में कांड संख्या 18/15 दर्ज करायी थी.

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