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हत्या मामले में दोषी करार, सजा चार जून को
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने हत्या के आरोपित खगड़िया जिले के मानसी थाने के चकहुसैनी निवासी सतीश कुमार को धारा 302 भारतीय दंड विधान एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए, 26,27 आर्म्स एक्ट का दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर सुनवाई जून को होगी. अभियोजन की […]
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने हत्या के आरोपित खगड़िया जिले के मानसी थाने के चकहुसैनी निवासी सतीश कुमार को धारा 302 भारतीय दंड विधान एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए, 26,27 आर्म्स एक्ट का दोषी करार दिया.
सजा की बिंदु पर सुनवाई जून को होगी. अभियोजन की ओर से एपीपी प्रभाकर कुमार ने 16 गवाहों की गवाही करायी.ज्ञात हो कि 14-15 मई, 2004 की मध्य रात्रि सवा 12 बजे बरौनी थाना क्षेत्र के हाजीपुर निवासी सूचक सुजीत कुमार सिंह की बहन नूतन कुमारी की गोली मार कर हत्या उस समय कर दी गयी थी, जब वर माला करने स्टेज पर जा रही थी. मृतका आरोपित के भाई सुरेंद्र कुमार सुमन की साली थी, जिसकी शादी हो रही थी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाना कांड संख्या 149/04 के तहत दर्ज करायी है.
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