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न्यायालय के आदेश के बावजूद अपहृता नहीं हुई मुक्त

न्यायालय ने मुफस्सिल थानाध्यक्ष से मांगा जवाब बेगूसराय (कोर्ट). मुफस्सिल थाना कांड संख्या-86/15 की अपहर्ता सोनी कुमारी (काल्पनिक) का न्यायालय में 164 के तहत बयान दर्ज के बाद प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपहर्ता को रूबी कुमारी ननद के पास मुक्त करने का आदेश दिया. न्यायालय के आदेश के बावजूद मुफस्सिल थानाध्यक्ष द्वारा अपहर्ता को […]

न्यायालय ने मुफस्सिल थानाध्यक्ष से मांगा जवाब बेगूसराय (कोर्ट). मुफस्सिल थाना कांड संख्या-86/15 की अपहर्ता सोनी कुमारी (काल्पनिक) का न्यायालय में 164 के तहत बयान दर्ज के बाद प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपहर्ता को रूबी कुमारी ननद के पास मुक्त करने का आदेश दिया. न्यायालय के आदेश के बावजूद मुफस्सिल थानाध्यक्ष द्वारा अपहर्ता को मुक्त नहीं किया गया. इस आशय का आवेदन अपहर्ता की ओर से प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां दाखिल किया गया. आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने दाखिल आवेदन के आलोक में थानाध्यक्ष से जवाब मांगा है.

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