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फोटो निर्वाचक सूची के प्रारू प का प्रकाशन 15 मई से 13 जून तक

मतदाता सूची में जाम जोड़ने, हटाने व संशोधित करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट पर भी दे सकते हैं आवेदनबेगूसराय(नगर). फोटो निर्वाचक सूची के प्रारू प का प्रकाशन 15 मई से 13 जून तक के लिए कर दिया गया है. इस दौरान दावा आपत्ति दाखिल किया जायेगा. इसके लिए विशेष अभियान दिवस 24 […]

मतदाता सूची में जाम जोड़ने, हटाने व संशोधित करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट पर भी दे सकते हैं आवेदनबेगूसराय(नगर). फोटो निर्वाचक सूची के प्रारू प का प्रकाशन 15 मई से 13 जून तक के लिए कर दिया गया है. इस दौरान दावा आपत्ति दाखिल किया जायेगा. इसके लिए विशेष अभियान दिवस 24 मई एवं 7 जून रविवार की तिथि निर्धारित कर दी गयी है. फोटो निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 31 जुलाई को किया जायेगा. उक्त जानकारी जिलाधिकारी सीमा त्रिपाठी ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि आवेदक नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र 6 में, नाम हटाने हेतु प्रपत्र 7 में तथा नाम अथवा किसी भी प्रविष्टि में सुधार करने हेतु प्रपत्र 8 में आवेदन दे सकते हैं. एनआरइ अपना नाम निर्वाचक सूची में जोड़ने हेतु प्रपत्र 6 क में आवेदन दे सकते हैं. कोई भी व्यक्ति नाम जोड़ने, हटाने, संशोधित करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाइट पर भी आवेदन दे सकता है. प्रारू प प्रकाशन की अवधि में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार डुप्लिकेट नामों को विलोपित करने की विशेष रू प से कार्रवाई की जायेगी. ऐसे संभावित नामों की संख्या 43,652 है. जिस व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह पर अंकित है वे प्रपत्र 7 जमा कर अपना नाम विलोपित करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि एक से अधिक नाम रखना दंडनीय अपरध है. इसके तहत आरपी एक्ट की धारा 31 के तहत एक साल तक की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है.

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