बेगूसराय(कोर्ट). जिला जज कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने निगरानी की बैठक में निगरानी के सदस्य मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कुमार सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव संजीत कुमार, वकील संघ के महासचिव शशिभूषण सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी, वकील संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहु के समक्ष इसकी स्वीकृति दी गयी कि किसी मुकदमे में संबंधित अधिवक्ता एवं अधिवक्ता लिपिक को पूरा हस्ताक्षर, रजिस्ट्रेशन नंबर सहित होगी, अन्यथा वह पैरवी मुकदमे में नहीं लगाया जायेगा. अब जिन अधिवक्ताओं का जिस मुकदमे में वकालतनामा लगा हुआ है, पैरवी में उन्हीं का हस्ताक्षर मान्य होगा. जिला जज द्वारा इस आदेश का स्वागत नागरिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष वशिष्ट कुमार अंबष्ट, जिला वकील संघ के पूर्व अध्यक्ष राममूर्ति प्रसाद सिंह, बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के पूर्व मंत्री गोपाल कुमार, विजय कांत झा, बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के जिला संयोजक बबलू कु मार उर्फ आशुतोष कुमार, प्रगतिशील युवा अधिवक्ता संघ के प्रमोद कुमार, संघर्ष समिति के राजेश सिंह, वीरेंद्र वर्मा, अखिलेश कुमार, सुनील झा, सतीश कुमार,चंद्रमौली सिंह सहित अनेक लोगों ने की. इस आदेश से अधिवक्ताओं को मुकदमे की पूरी जानकारी प्राप्त रहेगी. इससे निष्पादन करने में भी सहूलियत होगी.
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अब बिना पूरा हस्ताक्षर व नंबर के नहीं होगी पैरवी
बेगूसराय(कोर्ट). जिला जज कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने निगरानी की बैठक में निगरानी के सदस्य मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कुमार सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव संजीत कुमार, वकील संघ के महासचिव शशिभूषण सिंह, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी, वकील संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहु के समक्ष इसकी […]
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