बेगूसराय(कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी देवप्रिय कुमार ने आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित पटना जिले के मरांची थाना अंतर्गत सीतारामपुर निवासी शंभु विंद व मटिहानी थाने के सीतारामपुर निवासी बितानी साह को आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर ढाई वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ परशुराम सिंह ने आठ गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप है कि 21 जनवरी, 2003 को साढ़े पांच बजे सुबह में आरोपित के सिरहाने से एक लोडेड पिस्तौल बरामद किया गया. घटना की प्राथमिकी सूचक तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने मटिहानी थाना कांड संख्या-3/03 तहत दर्ज करायी है.
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आर्म्स एक्ट में मिली ढाई वर्ष की सजा
बेगूसराय(कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी देवप्रिय कुमार ने आर्म्स एक्ट मामले के आरोपित पटना जिले के मरांची थाना अंतर्गत सीतारामपुर निवासी शंभु विंद व मटिहानी थाने के सीतारामपुर निवासी बितानी साह को आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर ढाई वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ परशुराम सिंह […]
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