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दुष्कर्म का आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनय कुमार सिन्हा ने दुष्कर्म मामले के आरोपित खोदाबंदपुर थाने के इसराहा निवासी काराधीन संजीव यादव उर्फ बीडीओ को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी दुर्गा प्रसाद राय ने 7 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप था कि छौड़ाही […]

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनय कुमार सिन्हा ने दुष्कर्म मामले के आरोपित खोदाबंदपुर थाने के इसराहा निवासी काराधीन संजीव यादव उर्फ बीडीओ को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी दुर्गा प्रसाद राय ने 7 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप था कि छौड़ाही निवासी सोनी कुमारी (काल्पनिक) को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ छह महीने तक शारीरिक संबंध बनाया. प्राथमिकी दर्ज होने के तीन दिन पहले भी आरोपित ने पीडि़ता को 11 बजे रात्रि में बोलेरो से ले जाकर अपना हवस पूरा किया. आरोपित इस मामले में 15 फरवरी, 2014 से जेल में बंद है. इस मामले में सभी गवाह न्यायालय के सामने पीछे हट गये. घटना की प्राथमिकी सूचक ने खोदाबंदपुर थाना कांड संख्या-125/13 तहत दर्ज करायी थी.

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