बेगूसराय (कोर्ट) : हत्या के आरोपित रामदुलार सिंह, नया गांव थाने के बलहपुर निवासी ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
आरोप है कि उसने गत 23 मई को सिंहपुर निवासी राजन कुमार उर्फ संजील को गोली मार कर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचिका सुनीता देवी, नया गांव के सिंहपुर निवासी ने नया गांव थाने में दर्ज करायी है. आरोपित प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है.
इधर, 14 वर्षीया नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपित अनिल पासवान, भगवानपुर थाने के बनवारीपुर निवासी ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. आरोप है कि उसने 12 फरवरी को सूचिका की पुत्री का अपहरण शादी की नीयत से कर लिया.
साक्ष्य के अभाव में रिहा
तदर्थ न्यायाधीश द्वितीय रविशंकर तिवारी ने दहेज प्रताड़ना के आरोपित अंगूरी बेगम, रहमती बेगम, मो शमशेर, मो मंसूर, मो मंजूर, मो मुसलिम, तेघड़ा थाने के आधारपुर निवासी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
अभियोजन की ओर से आठ गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोप था कि उन्होंने तीन फरवरी, 2012 को सूचिका नजीमा खातून, फुलवड़िया थाने के शोकहारा निवासी की पुत्री मुस्तरी खातून को दहेज में एक लाख रुपये व मोटरसाइकिल नहीं लाने के कारण प्रताड़ित कर मारपीट कर घायल कर दिया.