लंबे समय तक किसी शिक्षक को अन्य कार्यो में लगाना शिक्षा अधिकार के नियम का उल्लंघन है. इस कारण उक्त शिक्षक को यथा शीघ्र उनके मूल विद्यालय में भेजा जाय.
आवेदन में यह भी कहा गया है कि यह मांग पहले भी बीडीओ के समक्ष की गयी थी, जिसमें बीडीओ ने कार्यालय पत्रंक 573 दिनांक 20/04/15 से बीइओ को उक्त आरोप की जांच करने के आदेश दिये थे. इसके बाद बीइओ ने अपने कार्यालय के पत्रंक 255 दिनांक 29/04/15 के द्वारा जांच करने से इनकार करते हुए फाइल बीडीओ को सौंप दिये. उक्त परिस्थिति में स्पष्ट होता है कि शिक्षक श्री कुमार प्रखंड के पदाधिकारियों की मिली भगत से जमे हुए हैं. जिसकी प्रतिनियुक्ति रद्द करते हुए उनको मूल विद्यालय में भेजने की कृपा की जाय.