हत्या के आरोपित पिता और पुत्र को आजीवन कारावास

Updated at : 03 May 2019 8:02 AM (IST)
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हत्या के आरोपित पिता और पुत्र को आजीवन कारावास

बांका : फास्ट ट्रैक केके महता की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पवई गांव निवासी पिता-पुत्र गणेश चंद्र चौधरी व गौतम चौधरी को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोष सिद्ध कर सजा मुकर्रर करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता आजीवन […]

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बांका : फास्ट ट्रैक केके महता की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पवई गांव निवासी पिता-पुत्र गणेश चंद्र चौधरी व गौतम चौधरी को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोष सिद्ध कर सजा मुकर्रर करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया.

बचाव पक्ष से अधिवक्ता आजीवन कुमार सिंह थे व अभियोजन पक्ष से एपीपी राजकिशोर प्रसाद सिंह ने हिस्सा लिया था. करीब 12 साल न्यायालय में बहस चलने के बाद आखिरकार मृतक के परिजनों को न्याय मिला. कुल आठ गवाह गुजरा गया.
क्या था मामला
चार जुलाई 2007 की मध्य रात्रि पिता-पुत्र व अन्य अज्ञात अपराधियों ने मिल कर गांव के ही कौशल किशोर चौधरी की गड़ासा से काटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक कौशल किशोर चौधरी के पिता सह पवई निवासी उमेश चंद्र चौधरी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उन्होंने बयान में बताया था कि चार जुलाई को साढ़े छह कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए वे, उनका पुत्र व अन्य कचहरी आये थे और दस बजे करीब रात में घर वापस आ गये थे. घर आने के बाद उनका पुत्र कौशल किशोर चौधरी अपने कमरे में सो गया था.
करीब 12:30 बजे रात में पुत्र के चिल्लाने की आवाज सुनायी देने लगी. आवाज सुनकर वे पुत्र के कमरे की ओर भागे. जहां टाॅर्च की रोशनी में देखा कि गौतम चौधरी, गणेश चंद्र चौधरी उर्फ कक्कू व अन्य अज्ञात उनके पुत्र को नीचे जमीन पर गिराकर गर्दन व सिर में गड़ासा से मार रहे हैं. बचाने की कोशिश में सभी ने उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया और भाग गये. जख्मी हालत में उनके पुत्र ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. मृतक के पिता ने यह भी बयान दिया था कि जमीन रजिस्ट्री को लेकर आरोपितों ने जान मारने की धमकी दी थी.
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