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बमकांड के चार अभियुक्तों को मिली दस साल की सजा

2006 में बेलहर प्रमुख पर अभियुक्तों ने की बमबाजी बांका : फास्ट ट्रैक कोर्ट केके महथा की अदालत में बुधवार को जान मारने की नियत से बमबाजी करने के एक मामले में कोर्ट ने विचारण के बाद चार प्राथमिकी अभियुक्त को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार सजा […]

2006 में बेलहर प्रमुख पर अभियुक्तों ने की बमबाजी

बांका : फास्ट ट्रैक कोर्ट केके महथा की अदालत में बुधवार को जान मारने की नियत से बमबाजी करने के एक मामले में कोर्ट ने विचारण के बाद चार प्राथमिकी अभियुक्त को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार सजा पाने वाले में बेलहर थाना क्षेत्र के चरैया गांव निवासी रामगुडी सिंह, कुमोद सिंह, शिवन सिंह व कुमरी गांव के मुकेश सिंह का नाम शामिल हैं. मामले की अनुसार विगत 5 सितंबर 2006 को तत्कालीन बेलहर प्रमुख अशोक कुमार सिंह अपने वाहन से प्रखंड कार्यालय आ रहे थे. इसी दौरान रास्ते में धनजोरवा गांव के समीप उक्त अपराधियों ने जान मारने की नीयत से प्रमुख के ऊपर ताबड़तोड़ बमबाजी की थी.
बमबाजी की घटना से प्रमुख की वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था. लेकिन प्रमुख इस घटना से बाल-बाल बच गये थे. जिसके बाद प्रमुख ने बेलहर थाना में सात लोगों के विरुद्ध जान से मारने के लिए किये गये बमबाजी के आरोप में मामला दर्ज कराया था. जिसमें कोर्ट ने विचारण के बाद दोषी पाते हुए चार अभियुक्तों पर सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया. वहीं कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी जहीर अब्बास व बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता शिवनंदन अंबष्ट ने बहस में हिस्सा लिया.

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