पदाधिकारी सौरव जोरवाल के साथ रविवार शाम प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण में बीडीओ चंद्रमोहन पासवान, पंचायत सचिव हिमांशु कुमार अनुपस्थित थे. जिन्हें 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. साथ ही दो दिन के अंदर तटबंध के भीतर निवास कर रहे बाढ़ पीड़ितों का राशन कार्ड व खाता नंबर की छायाप्रति उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की सूची उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारी पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी.
डीएम रविवार शाम प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण को पहुंचे तो प्रभारी पदाधिकारी अरविंद पासवान, सीओ डॉ शफी अख्तर ही मौजूद थे. डीएम ने एक व्यक्ति के द्वारा एक ही खाता संख्या अंकित कर फर्जी तरीके से बाढ़ राहत की राशि के लिए दिये आवेदन कर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश सीओ को दिया. डीएम ने सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को दो दिन के अंदर डाटा उपलब्ध कराएं, ताकि ससमय बाढ़ पीड़ित को सरकारी सहायता उपलब्ध करायी जा सके. डीएम ने प्रतिनियुक्त डाटा इंट्री ऑपरेटर को सुबह सात बजे से कार्यालय आने का निर्देश दिया. बीडीओ को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा की संबंधित मुखिया, कर्मचारी एवं आवास सहायक डाटा इंट्री में राजस्व कर्मचारी की मदद करें.