हाइकोर्ट ने जिला पर्षद के अवश्विास प्रस्ताव को किया खारिज

Published at :19 Dec 2015 6:52 PM (IST)
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हाइकोर्ट ने जिला पर्षद के अवश्विास प्रस्ताव को किया खारिज

हाइकोर्ट ने जिला पर्षद के अविश्वास प्रस्ताव को किया खारिज15 पार्षदों ने लाया था अविश्वास प्रस्ताव (फोटो नंबर-14)कैप्शन- प्रेसवार्ता कर जानकारी देते जिप अध्यक्ष रंजू देवी, उपाध्यक्ष विमला देवी व अन्य औरंगाबाद (नगर) दो दिसंबर को जिला पार्षद सदस्यों द्वारा जिप अध्यक्ष रंजू देवी, उपाध्यक्ष विमला देवी के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को हाइकोर्ट […]

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हाइकोर्ट ने जिला पर्षद के अविश्वास प्रस्ताव को किया खारिज15 पार्षदों ने लाया था अविश्वास प्रस्ताव (फोटो नंबर-14)कैप्शन- प्रेसवार्ता कर जानकारी देते जिप अध्यक्ष रंजू देवी, उपाध्यक्ष विमला देवी व अन्य औरंगाबाद (नगर) दो दिसंबर को जिला पार्षद सदस्यों द्वारा जिप अध्यक्ष रंजू देवी, उपाध्यक्ष विमला देवी के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही जिलाधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होकर उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है. जिप अध्यक्ष रंजू देवी, उपाध्यक्ष विमला देवी ने संयुक्त रूप से बताया कि नियम के विरुद्ध 15 पार्षदों ने हम दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसे उपविकास आयुक्त द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया था. लेकिन, जिलाधिकारी ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर करते हुए 21 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक जिला पार्षदों को बुलायी थी. जिलाधिकारी द्वारा जारी किये गये पत्र के आलोक में हमलोगों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर हाइकोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए अविश्वास प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया. साथ ही जिलाधिकारी को 22 अक्तूबर को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. कहा गया है कि किस नियम के तहत आपके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलायी गयी थी. जिप अध्यक्ष ने यह भी बताया कि जिप अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाने का नियम पंचायती राज अधिनियम में है. बावजूद दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव पार्षदों द्वारा निजी स्वार्थ के लिए लाया गया था. हम सभी पार्षदों से अपील करते हैं कि कार्यकाल काफी कम है इस लिये विकास के मुद्दे पर चर्चा करें. इस दौरान जिला पार्षद सदस्य इंदू देवी, शीला देवी, अमरूबिया देवी, अरविंद भगत व सोनेलाल रमण सहित कई लोग उपस्थित थे.

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