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लोक अदालत में आपसी समझौता से होता वादों का नष्पिादन

लोक अदालत में आपसी समझौता से होता वादों का निष्पादन फोटो नंबर-16,17,परिचय-लोक अदालत में वादों का निष्पादन करते एसडीजीएम गौरव आनंद और वादों का निष्पादन करते डीसीएलआर मनोज कुमारदाउदनगर (अनुमंडल). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बनाये गये तीन […]

लोक अदालत में आपसी समझौता से होता वादों का निष्पादन फोटो नंबर-16,17,परिचय-लोक अदालत में वादों का निष्पादन करते एसडीजीएम गौरव आनंद और वादों का निष्पादन करते डीसीएलआर मनोज कुमारदाउदनगर (अनुमंडल). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बनाये गये तीन पीठों में कुल 8811 मामलों का निष्पादन किया गया. पीठ संख्या-1 में अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी गौरव आनंद के नेतृत्व में अधिवक्ता सदस्य ललन प्रसाद सिंह की टीम ने 6367 मामलों का निष्पादन किया. इनमें 107 के 3643, आरटीपीएस के 2624 व 33 आपराधिक मामले शामिल हैं. बनाये गये दूसरे पीठ में मुंसफ कौशलेंद्र कुमार शुक्ला व अधिवक्ता सदस्य बैजनाथ प्रसाद ने एक दीवानी मामले का निष्पादन किया. तीसरे पीठ में डीसीएलआर मनोज कुमार व अधिवक्ता सदस्य मोहम्मद परवेज शामिल थे. इनके द्वारा दाखिल खारिज के 2442 व मनरेगा के 101 मामलों का निष्पादन किया गया. एसडीजीएम ने कहा कि लोक अदालत में छोटे-छोटे व सुलहनीय वादों का निष्पादन होता है. यहां बिना किसी शुल्क के आपसी समझौता से वादों का निष्पादन किया जाता है. मुंसफ श्री शुक्ला ने कहा कि इसमें पक्षकारों को कोई परेशानी नहीं होती है.

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