ePaper

श्रम योगी मानधन योजना से मजदूरों को मिलेगा लाभ

Updated at : 05 Mar 2019 7:57 AM (IST)
विज्ञापन
श्रम योगी मानधन योजना से मजदूरों को मिलेगा लाभ

औरंगाबाद/मदनपुर : अब असंगठित कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभ मिलेगा. इसके लिए कामगारों को वसुधा केंद्रों पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. केंद्र सरकार की इस योजना की शर्तें लागू कर दी गयी है. असंगठित क्षेत्र के 40 वर्ष तक उम्र के सभी श्रमिक पांच मार्च से इस योजना का लाभ […]

विज्ञापन
औरंगाबाद/मदनपुर : अब असंगठित कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभ मिलेगा. इसके लिए कामगारों को वसुधा केंद्रों पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. केंद्र सरकार की इस योजना की शर्तें लागू कर दी गयी है.
असंगठित क्षेत्र के 40 वर्ष तक उम्र के सभी श्रमिक पांच मार्च से इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करा सकेंगे. इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार प्रति महीने पेंशन दी जायेगी.
इस योजना के तहत प्रखंड से लेकर जिले के लाखों मजदूरों को फायदा होगा. सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा एक फरवरी को पेश अंतरिम बजट में की थी. श्रम विभाग ने एक -एक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया है.
इनको मिलेगा योजना का लाभ : योजना ने रेहड़ी पटरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर कूड़ा बीननेवाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा ,कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार, घरेलू नौकर, रेहड़ी पटरी कामगार, मध्यान भोजन कामगार, ईट भट्ठा मजदूर , रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर और निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिक शामिल होंगे. योजना के तहत पंजीकरण के इच्छुक मजदूरों का कम से कम 18 वर्ष की आयु का होना जरूरी है. उनके पास किसी भी बैंक का एक बचत खाता और आधार कार्ड भी होना चाहिये.
पांच मार्च से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन: श्रम अधीक्षक यदुवंश पाठक ने बताया कि इस योजना के तहत पांच मार्च से वसुधा केंद्रों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. साठ साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाएगी.
मजदूरों को कितना करना होगा अंशदान
इसके लिए मजदूरों को उनकी उम्र के हिसाब से मासिक योगदान देना होगा. योजना के साथ 18 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 55 रुपये मासिक राशि जमा करनी होगी. इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी. अधिक उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति का मासिक अंशदान भी बढ़ता चला जाएगा.
योजना से 29 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले कामगार को 100 रुपये मासिक अंशदान करना होगा. जबकि 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को योजना अपनाने पर 200 रुपये प्रतिमाह का अंशदान करना होगा .योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने तक अंशदान करना होगा.
मौत पर पत्नी को मिलेगा पेंशन का लाभ
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में यह भी प्रावधान बनाया गया है कि यदि कोई मजदूर नियमित रूप से अंशदान करता रहा है और किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी योजना को आगे बढ़ाने की पात्र होगी. वह आगे नियमित रूप से योजना में अंशदान कर सकती है.
हालांकि मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक यह पेंशन योजना उन मजदूरों के लिए नहीं है जो नेशनल पेंशन स्कीम ,एंप्लाइज स्टेट इंशुरंस कारपोरेशन स्कीम, एंप्लाइज प्रोविडेंट फंड योजना के तहत पंजीकृत है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन