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घरेलू हिंसा के मामले अब बैठक कर निबटाये जायेंगे

औरंगाबाद नगर : घर में छोटा विवाद हो जाने पर भी महिलाएं कानून को हाथ में लेते हुए दहेज उत्पीड़न से संबंधित मामला थाने पहुंच कर दर्ज करा देती थी, जिसके कारण ससुराल वालों को काफी परेशानी का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता था. यहां तक की जेल की भी हवा खानी पड़ती थी, लेकिन […]

औरंगाबाद नगर : घर में छोटा विवाद हो जाने पर भी महिलाएं कानून को हाथ में लेते हुए दहेज उत्पीड़न से संबंधित मामला थाने पहुंच कर दर्ज करा देती थी, जिसके कारण ससुराल वालों को काफी परेशानी का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता था. यहां तक की जेल की भी हवा खानी पड़ती थी, लेकिन अब इस मामले में थोड़ी राहत मिली है.

यदि जो महिलाएं घरेलू हिंसा व दहेज उत्पीड़न से संबंधित मामला लेकर संबंधित थाने या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पहुंच कर शिकायत दायर करेंगी उस मामले में तब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के परिवार कल्याण समिति द्वारा कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दिया जायेगा. पहले कार्रवाई करने के लिए पुलिस को कल्याण समिति से निर्णय लेना होगा.

मंगलवार को परिवार कल्याण समिति की पहली बैठक आयोजित की गयी, जिसमें महिला थाना में दर्ज कांड संख्या 6/18 एवं सीजीएम न्यायालय दायर अभियोग पत्र संख्या 181/18 की सुनवाई की गयी. इस सुनवाई में परिवार कल्याण समिति के सदस्य प्रमीला तिवारी,राजेश्वर उपाध्याय व अवधेश कुमार शामिल हुए. जानकारी देते हुए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि न्यायालय द्वारा जो इस तरह का निर्णय लिया गया है वह सराहनीय है. पहले आवेदनकर्ता और पक्षकार को परिवार कल्याण समिति में अपना -अपना पक्ष रखेंगे उसके बाद परिवार कल्याण समिति द्वारा कार्रवाई करते हुए संज्ञान लिया जायेगा.

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