आरा में बिना लाइसेंस नहीं बैठेंगी मां दुर्गा की प्रतिमाएं, पूजा समितियों को मानने होंगे ये नियम
बैठक करते SDPO| Prabhat Khabar Network
Arrah Durga Puja License : आरा में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. प्रत्येक पूजा समिति के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. जानिए क्या हैं नए नियम और सुरक्षा उपाय.
Arrah Durga Puja License : आरा में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. शुक्रवार की शाम नवादा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. इसकी अध्यक्षता सदर एसडीपीओ-वन सुशील कुमार ने की. बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक पूजा समिति को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. बिना लाइसेंस किसी भी पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
पूजा समितियों को देनी होगी जरूरी जानकारी
एसडीपीओ ने पूजा समिति के पदाधिकारियों को अपना आधार कार्ड, संपर्क नंबर, मूर्ति विसर्जन की तिथि और विसर्जन में शामिल होने वाले वाहनों की संख्या उपलब्ध कराने को कहा. उन्होंने बताया कि इन जानकारियों से पुलिस को सुरक्षा और विधि-व्यवस्था की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी. पूजा समितियों के पदाधिकारियों, सदस्यों और वॉलिंटियर को पहचान पत्र बनवाने का भी निर्देश दिया गया.

पंडालों में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूरी
बैठक में पंडालों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया. एसडीपीओ ने कहा कि पंडाल के आसपास आग लगने जैसी घटना से बचाव के लिए बालू और पानी की व्यवस्था रखी जाए. ऊंचे पंडाल और सजावट लगाने वाली समितियां बिजली की वायरिंग दुरुस्त रखें. साथ ही, पंडाल के बिल्कुल पास दुकानें नहीं लगाने देने का निर्देश दिया गया, ताकि किसी आपात स्थिति में परेशानी न हो.
पंडाल और रास्तों पर CCTV लगाने का निर्देश
श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ पर निगरानी रखने के लिए पंडालों और लोगों के आने-जाने वाले रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया. एसडीपीओ ने वॉलिंटियर के पहचान पत्र ऐसे बनवाने का निर्देश दिया कि वे दूर से भी दिखाई दें. उन्होंने पूजा समितियों से अनाउंसमेंट की बेहतर व्यवस्था रखने को भी कहा, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों तक स्पष्ट और सही सूचना पहुंचाई जा सके.
पंडालों में सिर्फ धार्मिक गाने बजाने की हिदायत
एसडीपीओ सुशील कुमार ने पूजा समितियों को पंडालों में केवल धार्मिक गाने बजाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि धार्मिक पोस्टर और कार्टून नहीं लगाए जाएं. निर्देशों का उल्लंघन होने पर पुलिस को संबंधित पूजा समिति के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ सकती है. प्रशासन का उद्देश्य पूजा के दौरान धार्मिक माहौल बनाए रखने के साथ किसी भी तरह के विवाद की आशंका को रोकना है.

बैठक में पुलिस और शांति समिति के सदस्य रहे मौजूद
बैठक में नवादा थानाध्यक्ष कुमार रजनीकांत, पुलिस पदाधिकारी, थाना क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के पार्षद, पार्षद प्रतिनिधि और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे. बैठक में सदस्यों ने भी अपनी बातें रखीं. पुलिस ने सभी समितियों से नियमों का पालन करने और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर दुर्गा पूजा संपन्न कराने की अपील की.
पूजा समितियों को अब क्या करना होगा
पुलिस के निर्देशों के अनुसार, पूजा समितियों को लाइसेंस लेने के साथ पदाधिकारियों की पहचान और संपर्क संबंधी जानकारी देनी होगी. पंडाल में अग्नि सुरक्षा, बिजली की वायरिंग, सीसीटीवी और अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी दुरुस्त रखनी होगी. पूजा समितियों को इन तैयारियों के साथ विसर्जन की तिथि और वाहनों की जानकारी भी पुलिस को उपलब्ध करानी होगी.
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