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सड़क दुर्घटना में मौत पर परिजनों को मिलेगा चार लाख

सड़क दुर्घटना में मौत पर परिजनों को मिलेगा चार लाख-केंद्र सरकार ने आठ महीने के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने का भी दिया है निर्देश-किशनगंज जिले में तीन मृतक के परिजनों को अब तक मिल चुका है इस योजना का लाभ प्रतिनिधि, किशनगंजसड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर केंद्र सरकार द्वारा मृतक के परिजन […]

सड़क दुर्घटना में मौत पर परिजनों को मिलेगा चार लाख-केंद्र सरकार ने आठ महीने के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने का भी दिया है निर्देश-किशनगंज जिले में तीन मृतक के परिजनों को अब तक मिल चुका है इस योजना का लाभ प्रतिनिधि, किशनगंजसड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर केंद्र सरकार द्वारा मृतक के परिजन को चार लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. एक अप्रैल 2015 से लागू इस योजना को लेकर राज्य के प्रधान सचिव ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित कर आवश्यक निर्देश दिये है. एसडीओ मो शफीक ने बताया कि इस योजना के लागू होने से लेकर अब तक आठ महीनों में तीन मृतक के परिवार को लाभ मिल चुका है.किनको मिलेगा यह लाभएसडीओ शफीक आलम ने बताया कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर, वज्रपात से मृत्यु होने पर, लू लगने से हुई मौत, अतिवृष्टि से हुई मौत, नदी तालाब या गड्ढे में डूबने से हुई मौत, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना में मौत होने पर, वायुयान दुर्घटना में मौत होने पर एवं गैस रिसाव आदि सामूहिक मृत्यु होने पर प्रत्येक मृतक के परिवार को चार चार लाख रुपये मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है. विकलांग होने पर भी मिलेगा मुआवजाइस योजना के तहत दुर्घटना में यदि कोई 40 प्रतिशत से अधिक और 60 प्रतिशत से कम विकलांग हो तो उसे 59 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा और 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर पीड़ित को दो लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. अस्पताल में भरती होने पर भी मिलेगा मुआवजासड़क दुर्घटना में यदि कोई भी वयस्क व्यक्ति या बच्चा गंभीर रूप से घायल हो और अस्पताल में एक सप्ताह से अधिक भरती रहने पर 12 हजार रुपये और एक सप्ताह से कम समय अस्पताल में भरती रहने पर 43 सौ रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है.मुआवजा के लिए क्या है प्रक्रियादुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दुर्घटना एवं मृतक के संबंध में संबंधित थाने में दर्ज एफआइआर या सनहा का रिपोर्ट एवं मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी आवश्यक है. उक्त दस्तावेज की जांच कर अनुमंडल पदाधिकारी रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौपेंगे. जिलाधिकारी की अनुशंसा पर मृतक के परिजन को मुआवजे की राशि प्राप्त हो सकेगा. विकलांगता मुआवजा के लिए सरकारी अस्पताल से प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर पीड़ित को मुआवजा मिलेगा.

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