अररियाः वाहन जांच के क्रम में गुरुवार को हिरासत में लिये गये पूर्व मुखिया संजय यादव को लगभग 24 घंटा से अधिक समय तक हिरासत में रखने के बाद शुक्रवार की देर शाम नगर थाना पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया. मुखिया के विरुद्ध बीइओ विजय कुमार सिंह के आवेदन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर कांड संख्या 143/14 दर्ज किया गया.
इस मामले में वाहन चालक बसंत कुमार ततमा को भी अभियुक्त बनाया गया. दोनों को नगर थाना से जमानत मिल गयी. ज्ञात हो कि जब्त वाहन संख्या बीआर 38 ए- 3838 में कृषि विभाग से संबंधित ढेर सारे कागज भी बरामद किये गये थे. संदेह व्यक्त किया गया था कि चुनाव में किसी प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए इसे ले जाया जा रहा था. कहा गया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन भ्रष्टाचार पर वार के तहत हुई है. पर शुक्रवार की शाम अपर पुलिस अधीक्षक के पूछताछ, कागजातों के खंगाले जाने व जिला उद्यान पदाधिकारी के द्वारा लिखित आवेदन के बाद पुलिस के पूर्व मुखिया को जमानत दे दी. इस घटना को ले चर्चा का बाजार गरम है. जब जमानतीय धारा के तहत का मामला था तो ऑपरेशन भ्रष्टाचार पर वार की बात क्यों की जा रही थी.
इस बाबत थानाध्यक्ष मुकेश कुमार साहा ने कहा कि संदेह के आधार पर मुखिया को हिरासत में लिया गया था. जिला उद्यान पदाधिकारी के प्रमाण पत्र देने के बाद यह मामला ऑपरेशन भ्रष्टाचार पर वार का नहीं बनता था. वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर उन्हें थाना से जमानत देदी गयी. बहरहाल मुखिया को हिरासत में लिये जाने और फिर लगभग 24 घंटा के बाद जमानत देने को लेकर शनिवार को दिन भर चर्चा होती रही.