पेंशन राशि गबन मामले में आरोपित पंचायत सचिव को किया बरखास्त

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कर्तव्यहीनता व लापरवाही के आरोप में डीएम ने दिया कार्रवाई का आदेश सिकटी के भिड़भिड़ी में पेंशन राशि के गबन सहित अन्य मामलों में मिले हैं दोषी अररिया : फर्जी अभिश्रव के सहारे पेंशन राशि गबन के आरोपित कुर्साकांटा प्रखंड के तत्कालीन पंचायत सचिव देवी सरदार को बरखास्त कर दिया गया है. मामला सिकटी प्रखंड […]

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कर्तव्यहीनता व लापरवाही के आरोप में डीएम ने दिया कार्रवाई का आदेश

सिकटी के भिड़भिड़ी में पेंशन राशि के गबन सहित अन्य मामलों में मिले हैं दोषी
अररिया : फर्जी अभिश्रव के सहारे पेंशन राशि गबन के आरोपित कुर्साकांटा प्रखंड के तत्कालीन पंचायत सचिव देवी सरदार को बरखास्त कर दिया गया है. मामला सिकटी प्रखंड के भिड़भिड़ी पंचायत में पेंशन विरतण में अनियमितता से जुड़ा हुआ है. ज्ञात हो कि इस मामले जांच के बाद पंचायत सचिव देवी सरदार के विरुद्ध सिकटी थाना में दिनांक 15 दिसंबर 2014 को कांड संख्या 114/14 दर्ज कराया गया था. इस मामले में उन्हें 27 मार्च 2015 से 24 अप्रैल 2015 तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था. कारावास के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई आरंभ रखते हुए उन्हें प्रखंड कार्यालय फारबिसगंज में पदस्थापित किया गया.
विभागीय जांच के लिए एसडीओ फारबिसगंज को संचालन अधिकारी और बीडीओ सिकटी को उपस्थापना पदाधिकारी नियुक्त किया गया था. उनके विरुद्ध गठित प्रपत्र क के अनुसार सचिव पर लगे आरोप की जांच में पाया गया कि 2013 में पंचायत सचिव देवी सरदार सिकटी प्रखंड के भिड़भिड़ी व खोरागाछ पंचायत में पदास्थापित थे. उन्हें पेंशन राशि विरतण के लिए अग्रिम राशि दी गयी थी. सचिव ने लाभुकों को 1800 सौ रुपये पेंशन के बदले 1200 रुपये की दर से भुगतान किया. इसे लेकर बीडीओ सिकटी ने अपने पत्रांक 1331 दिनांक एक सितंबर 2014 को सिकटी थाना कांड संख्या 90/2014 दर्ज कराया. मामला न्यायालय में विचाराधीन है. जांच के क्रम में सचिव के खिलाफ कुछ अन्य दोष भी सामने आये. इनमें बरदाहा पंचायत में आयोजित पेंशन विरतण शिविर में जाली हस्ताक्षर के सहारे राशि निकासी की बात सामने आयी. इसे लेकर उनके विरुद्ध पंचायत सचिव देव नारायण यादव द्वारा कांड संख्या 114/2014 दर्ज कराया गया. मामले में उनके निलंबन के बाद जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक एसडीओ अररिया को देवी सरदार के प्रभार वाले पंचायतों की जांच का जिम्मा सौंपा गया.
बीआरजीएफ योजना में भी किया है गबन
जांच में पाया गया कि बीआरजीएफ योजना संख्या 02/2013-14 के अंतर्गत भिड़भिड़ी पंचायत के डंगाटोली मुसहरी में छतदार चबूतरा निर्माण के नाम पर प्राक्कलित राशि दो लाख 99 हजार 500 रुपये में दो लाख 75 हजार 500 सौ रुपये की अग्रिम राशि की निकासी पंचायत सचिव द्वारा कर ली गयी, लेकिन संबंधित अभिलेख व एमबी का प्रभार नहीं देकर पूरी राशि गबन कर ली गयी. इसके साथ ही योजना संख्या 04/2012-13 में भिड़भिड़ी पंचायत भवन में बाउन्ड्री जीर्णोद्धार के अग्रिम राशि के अनुसार काम नहीं कराया गया. साथ ही सचिव देवी सरदार द्वारा कुछ अन्य मामलों में सरकारी राशि के गबन का मामला उजागर हुआ.
जांच अधिकारी द्वारा इस संबंध में कई बार नोटिश भेजे जाने के बाद भी दोषी सचिव द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. ऐसे में सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता, गबन के आरोप को सही जान कर जिलाधिकारी हिमांशु शर्मा ने दोषी पंचायत सचिव को सरकारी सेवा से बरखास्त किये जाने का आदेश दिया है.
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