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जिले में बिना निबंधन के ही चलाये जा रहे दर्जनों कोचिंग संस्थान

कोचिंग संचालक शिक्षा विभाग के आदेशों का नहीं कर रहे अनुपालन 15 जुलाई तक निबंधन के लिए आवेदन करना है जरूरी बिना निबंधन के कोचिंग संस्थान चलाने वालों पर होगी कार्रवाई: डीइओ अररिया : जिले में विभिन्न तरह के सैकड़ों कोचिंग बिना निबंधन का ही चल रहा है. शिक्षा विभाग के बार-बार हिदायत देने के […]

कोचिंग संचालक शिक्षा विभाग के आदेशों का नहीं कर रहे अनुपालन

15 जुलाई तक निबंधन के लिए आवेदन करना है जरूरी
बिना निबंधन के कोचिंग संस्थान चलाने वालों पर होगी कार्रवाई: डीइओ
अररिया : जिले में विभिन्न तरह के सैकड़ों कोचिंग बिना निबंधन का ही चल रहा है. शिक्षा विभाग के बार-बार हिदायत देने के बाद भी कोचिंग संचालक अबतक अपने कोचिंग का विधिवत निबंधन नहीं कराया है. शिक्षा विभाग का निर्देश है कि प्राइवेट विद्यालयों की तरह प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को भी निबंधन कराना आवश्यक है. विभाग के यह आदेश निकले तीन वर्ष बीत गया.
प्राइवेट विद्यालयोंका निबंधन तो जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा कुछ किया गय परंतु प्राइवेट कोचिंग संस्थानों का निबंधन अबतक जिले में शून्य है. जिला मुख्यालय सहित विभिन्न प्रखंड क्षेत्र में कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग संस्थान खोलकर छात्र-छात्राओं का ही नहीं अभिभावकों का भी शोषण किया जा रहा है. कोचिंग संस्थानों में किस स्तर के शिक्षक छात्र-छात्राओं को विभिन्न विषयों का कोचिंग दे रहे हैं. इसको देखने वाला भी कोई नहीं है. कारण शिक्षा विभाग में इसकी कोई सूची ही उपलब्ध नहीं है कि कहां और किस तरह की कोचिंग संस्थान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है. इसबार शिक्षा विभाग कोचिंग संस्थानों को विधिवत निबंधन करने के लिए सख्त कदम उठाया है.
डीइओ डॉ फैयाजुर्रहमान ने जानकारी दी कि पूर्व में कई बार कोचिंग संचालकों से कहा गया था कि संचालित किये जा रहे कोचिंग संस्थानों का निबंधन करा लें. उक्त आदेश के पपत्र में न तो आवेदन किया गय था और न ही शुल्क ही जमा कराया गया था. इसलिए अबतक किसी भी कोचिंग संस्थानों का निबंधन जिला शिक्षा कार्यालय से नहीं किया गया है. डीइओ श्रीरहमान ने बताया कि सभी बीइओ को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में चलाये जा रहे कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध कर प्रतिवेदन करें. कोचिंग संस्थान के संचालकों से निबंधन कराने का अनुरोध करें.
उन्होंने बताया कि निबंधन के लिए प्रपत्र में डीइओ कार्यालय में आवेदन जमा कराना होगा तथा पांच हजार का बैंक ड्राफ्ट डीएम के नाम से जमा करना होगा. आवेदन प्राप्ति के बाद कोचिंग संस्थानों की जांच करायी जायेगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया जायेगा. डीइओ श्री रहमान ने बताया कि बिना निबंधन के कोचिंग संस्थान चलाने वालों संचालकों पर कार्रवाई की जायेगी.

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