पटना: निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने की वजह से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सहाराश्री सुब्रत राय की कंपनी पर पटना नगर निगम का भी बकाया है. बोरिंग चौराहा स्थित राज टावर पर होल्डिंग टैक्स का 144490 रुपये बकाया है, जिसे जमा नहीं किया जा रहा है. सहारा के साथ ही कई अन्य भी वर्षो से होल्डिंग टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं. अब ऐसे लोगों पर नगर निगम कड़ी कार्रवाई करेगा.
बिहार कर व गैर कर राजस्व वसूली विनियम 2013 के अनुसार, अब होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए बार-बार कर संग्राहक चक्कर नहीं लगायेगा. निगम प्रशासन होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए निर्धारित समय पर नोटिस भेजेगा. अगर निर्धारित समय पर टैक्स नहीं जमा करने पर चल-अचल संपत्ति की जब्ती के साथ-साथ बैंक एकाउंट भी सील किया जा सकता है.
निगम क्षेत्र में चार लाख से अधिक बिजली कनेक्शन हैं, लेकिन निगम के होल्डिंग टैक्स के दायरे में सिर्फ 1.97 लाख मकान हैं. जाहिर है, दो लाख मकान होल्डिंग टैक्स के बाहर हैं, जो वर्षो से टैक्स नहीं दे रहे हैं. जो मकान होल्डिंग टैक्स के दायरे में हैं, उनमें भी बड़ी संख्या में वर्षो से टैक्स जमा नहीं किया गया है. निगम में निबंधित 65 विज्ञापन एजेंसियों ने वर्ष 2009 के बाद से नियमित शुल्क जमा नहीं किया है.