पटना: विपक्ष के हंगामे के बीच शुक्रवार को विधानसभा ने चार विधेयकों को पारित कर दिया गया. इनमें दो संशोधन, जबकि दो पूर्ण विधेयक थे. तीन मुख्यमंत्री ने, जबकि एक विधेयक पंचायती राज मंत्री भीम सिंह ने पेश किया. बिहार राज्य लोक अभिलेख विधेयक, 2014 पेश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अभिलेखों का संरक्षण जरूरी है.
विधेयक में प्रावधान किया गया है कि किन अभिलेखों को कब तक संरक्षित रखना है. बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2014 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस विधेयक वैसे तो 30 मार्च, 2007 को ही पारित हो गया था, किंतु विधेयक के मूल आदेश को जारी नहीं किया गया.
संशोधन विधेयक में भूल सुधार किया गया है. संशोधन विधेयक मार्च, 2007 से ही भूतलक्षी प्रभाव से लागू माना जायेगा. सीएम ने कहा कि बिहार अग्निसेवा विधेयक, 2014 में प्रावधान किया गया है कि भवनों में फायर सेफ्टी अनिवार्य होगा. नया भवन बनानेवालों को अग्निशामक विभाग का सर्टिफिकेट भी लेना होगा.