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तीन आरोपितों को रिमांड पर लेने की अनुमति मिली

छपरा (सदर) सूरत के अरबपति व्यवसायी सुहैल हिंगोरा के अपहरण के मामले में सीजेएम ने मंगलवार को दमन पुलिस को तीन आरोपितों रवीश कुमार, राम प्रकाश और सबल किशोर सिंह को साथ ले जाने की अनुमति दे दी. लेकिन डीआइजी के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण पुलिस देर शाम तक तीनों को साथ नहीं ले […]

छपरा (सदर)

सूरत के अरबपति व्यवसायी सुहैल हिंगोरा के अपहरण के मामले में सीजेएम ने मंगलवार को दमन पुलिस को तीन आरोपितों रवीश कुमार, राम प्रकाश और सबल किशोर सिंह को साथ ले जाने की अनुमति दे दी. लेकिन डीआइजी के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण पुलिस देर शाम तक तीनों को साथ नहीं ले जा सकी.

सीजेएम ने प्रोडक्शन वारंट के आधार पर नया गांव थाना कांड संख्या 111/13 के आरोपितों को दमन पुलिस को रिमांड पर देने का आदेश दिया. प्रोडक्शन वारंट को छपरा जेल के काराधीक्षक सत्येंद्र कुमार ने सीजेएम के पास दिया था. पूर्व में प्रोडक्शन वारंट नहीं होने की वजह से सीजेएम ने पुलिस का आवेदन खारिज कर दिया था. काराधीक्षक सत्येंद्र कुमार ने कहा कि जेल के नियम के अनुसार शाम छह बजे के बाद कारा में बंद अभियुक्तों को दमन पुलिस को नहीं सौंपा जा सकता.

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