18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

स्नेहा सिंह आत्महत्या कांड : बैंक अधिकारियों की जमानत की याचिका खारिज

गोपालगंज. आइडीबीआइ बैंक की सहायक मैनेजर स्नेहा सिंह आत्महत्या कांड में जेल में बंद शाखा प्रबंधक देवेंद्र पाल सिंह, ऑपरेशन मैनेजर शिव कुमार नायक एवं रत्नेश कुमार की जमानत की याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोदानंद झा विनीत की अदालत ने खारिज कर दी. अदालत में बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता वाइबी गिरि पटना हाइकोर्ट […]

गोपालगंज.

आइडीबीआइ बैंक की सहायक मैनेजर स्नेहा सिंह आत्महत्या कांड में जेल में बंद शाखा प्रबंधक देवेंद्र पाल सिंह, ऑपरेशन मैनेजर शिव कुमार नायक एवं रत्नेश कुमार की जमानत की याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोदानंद झा विनीत की अदालत ने खारिज कर दी. अदालत में बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता वाइबी गिरि पटना हाइकोर्ट से आये थे. गोपालगंज से वरीय अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह, अधिवक्ता मनीष नारायण ने बहस की. वहीं, स्नेहा सिंह के परिजनों की तरफ से पटना हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार, वरीय अधिवक्ता मनीष कुमार मिश्र, एकरामुल हक , दारोगा सिंह द्वितीय, प्रदीप कुमार तिवारी, जय नारायण तिवारी, रविकांत श्रीवास्तव ने भाग लिया एवं दोषियों को सजा देने एवं दिवंगत आत्मा स्नेहा सिंह के साथ न्याय करने की बात कही. जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोदानंद झा विनीत ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने एवं परिजनों को देखने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के व्याख्यान, पुलिस द्वारा समर्पित की गयी डायरी के अध्ययन के बाद न्यायाधीश जमानत की याचिका खारिज कर दी. 29 दिन बाद जिला न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद जेल में बंद बैंक अधिकारियों के परिजनों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में अपील की तैयारी की जा रही है.

बताते चलें कि आइडीबीआइ बैंक की सहायक प्रबंधक स्नेहा सिंह (25) द्वारा 22 नवंबर, 2013 क ी रात्रि श्याम सिनेमा रोड स्थित अपने आवास में आत्महत्या कर ली गयी थी. आत्महत्या के पूर्व स्नेहा सिंह ने सुसाइड नोट में बैंक के शाखा प्रबंधक देवेंद्र पाल सिंह, ऑपरेशन मैनेजर शिव कुमार नायक व सहायक रत्नेश कुमार के खिलाफ प्रताड़ित करने व टॉर्चर करने का आरोप लगाया था. घटना के बाद पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर तीनों अधिकािरयों को हिरासत में ले लिया था. मृतका स्नेहा सिंह के परिजन 23 नवंबर, 2013 को गोपालंज पहुंचे तथा बड़े पिता देव कुमार सिंह ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. इसके बाद तीनों अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था. उनकी जमानत के लिए बैक अधिकारियों के परिजनों ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एस के सिन्हा की अदालत में गुहार लगायी थी, जहां उनकी जमानत की अरजी खारिज कर दी गयी थी. इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोदा नंद झा विनीत की अदालत में इस मामले में सात दिसंबर को तारीख पड़ी. न्यायालय ने पुलिस की डायरी की मांग करते हुए अगली तारीख 14 दिसंबर तय हुई. 14 दिसंबर को सुनवाई के दिन किसी कारणवश 16 दिसंबर को, फिर 21 को तिथि निर्धारित की गयी. शनिवार को सुनवाई के समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री झा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें