पटना: शहर में नगर निगम की संपत्ति पर होर्डिग अब सिर्फ टेंडर के माध्यम से ही लगायी जायेंगी. पहले से लगायी गयी होर्डिग की समयावधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए उन्हें हटाने का आदेश संबंधित विज्ञापन एजेंसी को दिया गया है. 31 अक्तूबर तक होर्डिग नहीं हटाने पर नगर निगम खुद कार्रवाई करेगा.
बकाया भुगतान पर ही लाइसेंस
नगर आयुक्त कुलदीप नारायण के मुताबिक होर्डिग की नयी अनुमति देते समय अपर नगर आयुक्त राजस्व यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना बकाया भुगतान के किसी एजेंसी को होर्डिग के लिए लाइसेंस न दिया जाये.
विज्ञापन कोषांग का गठन
नयी होर्डिग लगाने के लिए आवेदन पत्र निगम के मौर्यालोक स्थित कार्यालय के भूतल पर स्थित काउंटर पर जमा किया जायेगा. काउंटर पर जमा होनेवाले आवेदन पत्रों को उसी दिन विज्ञापन कोषांग के अपर नगर आयुक्त, राजस्व के समक्ष भेजा जायेगा. आवेदक को परेशानी न हो, इसके लिए विज्ञापन कोषांग का गठन किया गया है.