पटना: समाज कल्याण विभाग ने कन्या विवाह योजना की राशि में बढ़ोतरी की है. अब योजना के तहत बीपीएल परिवारों को बेटी की शादी के लिए पांच हजार की जगह 10 हजार रुपये सहायता राशि दी जायेगी. अंतरजातीय विवाह करनेवाली लड़की या महिला को 25 के बदले 50 हजार रुपये मिलेंगे. राज्य से बाहर के लड़के से शादी करनेवाले को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही नयी दर लागू होगी.
एक माह में मिलेगी राशि
कन्या विवाह की राशि मिलने में आनेवाली परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया गया है. तय किया गया है कि हर हाल में लाभुकों को आवेदन देने के एक माह के अंदर सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाये. राशि देने में देर के लिए दोषी अधिकारी पर कार्रवाई होगी. लड़की के पिता को अब योजना राशि लेने के लिए कोर्ट से एफिडेविट लेने की जरूरत नहीं होगी. वे शादी
दहेजरहित होने की घोषणा सादे कागज पर लिख कर दे सकेंगे. आवासीय प्रमाणपत्र नहीं रहने पर मतदाता पहचान पत्र की फोटोकॉपी आवेदन में लगाने से काम चल जायेगा. आय प्रमाणपत्र देना जरूरी है.
अधिकतम दो शादियों पर मदद
अधिकतम दो बेटी की शादी के लिए सहायता राशि ली जा सकती है. अंतरजातीय विवाह करनेवाली महिला को सहायता राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जाता है. हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है. वर्ष 2013-14 में इस योजना के लिए 85.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.