पटना: पटना हाइकोर्ट ने कहा है कि शिक्षक नियोजन में जिला नियोजन प्राधिकार द्वारा अपील की निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा को समाप्त कर दिया है. सौरभ कुमार राम की अपील पर न्यायाधीश मिहिर कुमार झा की पीठ ने कहा कि किसी भी मामले की अपील मेरिट के आधार व गुण-दोष को देखने के बाद की जानी चाहिए.
कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के उस निर्देश को भी खारिज कर दिया जिसमें अपील की समय-सीमा 30 दिनों की निर्धारित की गयी थी.
लखीसराय जिला नियोजन प्राधिकार द्वारा सौरभ कुमार राम की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि अपीलकर्ता को 30 दिनों के अंदर ही अपील करनी चाहिए थी. कोर्ट ने कहा 30 दिनों में जानकारी नहीं मिलती तो क्या ऐसे मामलों में अपील सुनवाई योग्य नहीं होगा. ये प्राधिकार को देखना चाहिए.