पटना: दुर्गापूजा को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में फेरबदल किया जायेगा. यह व्यवस्था 28 सितंबर से चार अक्तूबर तक रहेगी. इस दौरान शाम छह बजे से सुबह चार बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. इन वाहनों को न्यू बाइपास से अनिसाबाद की ओर जाने और उधर से आने की व्यवस्था की जा रही है. हालांकि, इस व्यवस्था पर अभी डीएम की मुहर लगनी बाकी है.
पैदल ही जाना होगा यहां
सब्जीबाग रोड, गोविंद मित्र रोड, खजांची रोड, दरियापुर गोला रोड व ठाकुरबाड़ी रोड पर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा. इसलिए इन मार्गो में स्थापित पंडाल व प्रतिमा के दर्शन के लिए पैदल ही जाना होगा. बारी पथ मार्ग पर बाकरगंज से सैदपुर मोड़ तक सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. इस मार्ग में भी पैदल ही जाना होगा.
डाकबंगला चौराहा
डाकबंगला चौराहे पर स्थापित प्रतिमा व पंडाल के दर्शन करने हैं, तो आप अपनी गाड़ी से चौराहे तक तो जा सकते हैं, लेकिन पंडाल के सामने तक गाड़ी नहीं जाने दी जायेगी. पैदल ही पंडाल तक जाना होगा. डाकबंगला चौराहे से कोतवाली मार्ग पर दोनों ओर से आवागमन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया जायेगा. फ्रेजर रोड में दोनों तरफ वाहनों को आने-जाने की अनुमति दी गयी है. बेली रोड पर कोतवाली टी से डाकबंगला चौराहे की ओर भी वाहनों के परिचालन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया जायेगा. यहां से वाहनों को बुद्ध मार्ग आने और जाने की अनुमति रहेगी.
राजाबाजार-खाजपुरा
शेखपुरा, राजाबाजार, आशियाना व खाजपुरा में स्थापित प्रतिमा के दर्शन के लिए जाना है, तो डुमरा चौकी शेखपुरा से पैदल ही जाना होगा. डुमरा चौकी से आशियाना तक वन वे होगा. आशियाना से खाजपुरा और दानापुर तक जाना है, तो डुमरा चौकी से वेटनरी परिसर आना होगा और उसी रास्ते से आशियाना मोड़ के सामने निकलना होगा. इसके बाद खाजपुरा व दानापुर की ओर जा सकते हैं.
ओवलोडिंग रोकने के लिए हर रोज चेकिंग
पटना. अब ओवरलो¨डग वाहनों की रोज चेकिंग की जायेगी. यदि रोज यह क्रम नहीं चला तो फिर परिवहन पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी. जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश कुमार राय ने वाहनों के ओवरलोडिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं. पत्र में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की समीक्षात्मक बैठक में वाहनों के ओवरलोडिंग पर अविलंब रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है. अत: ओवरलो¨डग पर पूरी तरह रोकथाम के लिए रोज जांच की जाये और दोषियों पर परिवहन नियमावली के तहत जुर्माना भी लगाया जाये.