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मानवाधिकार आयोग के समक्ष फिर उपस्थित नहीं हुए मंत्री रमई राम

पटना: घरेलू नौकर को प्रताड़ित करने के मामले में परिवहन मंत्री रमई राम बुधवार को फिर बिहार मानवाधिकार आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए. यह चौथा मौका है जब परिवहन मंत्री को आयोग ने खुद उपस्थित होकर इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा था. मंत्री रमई राम की जगह आयोग में उनके वकील […]

पटना: घरेलू नौकर को प्रताड़ित करने के मामले में परिवहन मंत्री रमई राम बुधवार को फिर बिहार मानवाधिकार आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए. यह चौथा मौका है जब परिवहन मंत्री को आयोग ने खुद उपस्थित होकर इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा था.

मंत्री रमई राम की जगह आयोग में उनके वकील संजय कुमार भारती और पुत्री व पूर्व विधान पार्षद गीता देवी ने उनकी तरफ से पक्ष रखा. वकील ने आरोपों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताया.आरोप में घरेलू नौकर आनंदु पासवान के साथ अमानवीय व्यवहार की बात कही गयी है. साथ ही रमई राम ने स्पष्ट कहा है कि उन पर इस मामले को आयोग के बाहर सुलह कराने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वह इस मामले में किसी तरह का समझौता करने के पक्ष में नहीं हैं.

तीन सितंबर को आयोग सुनायेगा फैसला
आयोग के सदस्य न्यायाधीश मंधाता प्रसाद इस मामले में 3 सितंबर को दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला सुनायेंगे. इधर, इस मामले की शिकायतकर्ता आनंदु पासवान की पत्नी रमिया देवी का आरोप है कि 4 अगस्त,2012 को रमई राम के पटना स्थित सरकारी आवास पर उनके मवेशियों की देखभाल करने वाले आनंदु पासवान को मंत्री जी की गोशाला की एक गाय ने हमला कर दिया था. मंत्री के दामाद ने आनंदु का इलाज कराने की जगह उसे मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे फेंक दिया था. इधर,रमई राम ने कहा है कि आनंदु को मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में दाखिल कराया गया था, जहां से उसकी पत्नी ने उसे हटा दिया. इस मामले में रमई राम का कहना है कि आनंदु का राजनीतिक विरोधी अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हैं. आनंदु की मदद करने वाले लोगों का कहना है रमई राम उनके नौकर की मदद करने वालों को झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं. ऐसे ही झूठे मुकदमे में मुजफ्फरपुर के जिला पार्षद मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता परशुराम पाठक को जेल की हवा भी खानी पड़ी है.

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