पटना: अब बिहार की तर्ज पर केंद्र सरकार भी राज्यकर्मियों और भारतीय सेवा के पदाधिकारियों से संपत्ति का ब्योरा प्राप्त करेगी. अब तक केंद्र सरकार कर्मियों और पदाधिकारियों से सिर्फ चल संपत्ति का ब्योरा मांगती थी. बिहार सरकार में कर्मियों को चल संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का भी ब्योरा देना होता है. केंद्र सरकार ने बिहार की इस नीति को हू-ब-हू अपनाया है. केंद्र ने बिहार के पैटर्न को अपनाते हुए पदाधिकारियों और कर्मियों से दोनों प्रकार की संपत्ति का ब्योरा प्राप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत अब देश के सभी राज्यों में तैनात सभी आइएएस और अन्य सेवा के अधिकारी व कर्मचारियों को चल और अचल संपत्ति का ब्योरा प्रतिवर्ष देना होगा.
जारी अधिसूचना के अनुसार लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 59 में मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सेवकों को 31 मार्च की स्थिति पर आधारित परिसंपत्तियों और दायित्वों की घोषणा संपूर्ण सूचना और वार्षिक विवरणी 31 जुलाई तक सक्षम प्राधिकार को सौपेंगे.
अधिसूचना में कहा गया है कि जिन लोक सेवकों ने लागू नियमों के तहत ब्योरा समर्पित नहीं किया है, वे एक अगस्त तक का पुनरीक्षित ब्योरा 15 सितंबर, 2014 तक सौंपेंगे. भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को संपत्ति का ब्योरा प्रिज्म (प्रोपर्टी रिलेटेड इनफॉरमेशन सिस्टम) आवेदन प्रपत्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेंगे. बताया गया है कि यह प्रपत्र एक अगस्त से क्रियाशील हो गया है. कहा गया है कि जिन पदाधिकारियों डिजिटल सिगAेचर प्राप्त है, वे उनके माध्यम से ब्योरा प्रमाणित करेंगे.
जिनके पास यह सिग्नेचर नहीं है, वे सूचनाओं को स्कैन और अपलोड फॉर्म के माध्यम से ब्योरा देगा. लोक सेवकों को बताया गया है कि यदि ब्योरा सौंपने में कठिनाई हो रही है, तो वे इ-मेल और 011-2309316 नंबर पर विस्तार से जानकारी ले सकते हैं.