18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अब नक्शा पास कराने की नहीं होगी जरूरत

300 वर्गफीट तक में घर बनानेवालों को राहत पटना : शहर में छोटे भू-खंड पर घर बनानेवालों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है . अब 300 वर्गफीट तक की जमीन के मालिक को नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी. उन्हें घर बनाने के लिए आवश्यक सूचना सिर्फ नगरपालिका को देनी होगी. उसके […]

300 वर्गफीट तक में घर बनानेवालों को राहत

पटना : शहर में छोटे भू-खंड पर घर बनानेवालों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है . अब 300 वर्गफीट तक की जमीन के मालिक को नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी. उन्हें घर बनाने के लिए आवश्यक सूचना सिर्फ नगरपालिका को देनी होगी. उसके बाद निर्धारित बाइलॉज के अनुसार भू-स्वामी अपना मकान बना सकते हैं.

मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ बिल्डिंग बाइलॉज की समीक्षा की. नगर विकास एवं आवास मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि नया बिल्डिंग बाइलॉज को एक माह के अंदर जारी कर दिया जायेगा. इसके आधार पर भू-स्वामियों और बिल्डरों को मकान व अपार्टमेंट बनाने की अनुमति मिल जायेगी. उन्होंने बताया कि सरकार अब

20 फीट चौड़ी सड़कों पर जी प्लस पांच तल्ले के मकान बनाने की अनुमति देने का विचार कर रही है. अब किसी भी भवन निर्माण करानेवाले को फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) पांच प्रतिशत तक के बिचलन की अनुमति होगी. अगर किसी ने एफएआर में पांच प्रतिशत से अधिक का बिचलन किया तो उससे भारी जुर्माना वसूला जायेगा. इसके लिए सख्त प्रावधान किया जा रहा है.

बिल्डिंग बाइलॉज में शहर को दो भागों में विकसित करने की कोशिश की जायेगी. पुराना शहर और नया शहर. सरकार की कोशिश होगी कि नये शहर को बेहतर स्वरूप दिया जाये. नया शहर बसाने के लिए एफएआर में मकान बनानेवालों को कुछ और रियायतें दी जायेंगी. इसके साथ ही नये शहर में मकान बनाने वालों को ऊंचाई के मामले में भी छूट दी जायेगी. उन्होंने बताया कि बिल्डिंग बाइलॉज में कुछ संशोधन भी किये जायेंगे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें