पटना: शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) के तहत नामांकन में स्कूलों को कुछ नियमों का पालन करना होता है. नामांकन के लिए अलग से आवेदन फॉर्म के अलावा बैंक अकाउंट हर स्कूल में खोलना अनिवार्य है.
खाते में बच्चों के नाम से राशि जमा होगी, लेकिन नियम का पालन प्राइवेट स्कूल ने कितना किया है. खुलासा बक्सर के तीन निजी स्कूलों में जांच के बाद सामने आया है.
बक्सर के तीनों स्कूलों में जब आरटीइ के नामांकन की जांच हुई, तो पता चला कि तीन में दो स्कूलों में नामांकन हुआ ही नहीं है और वहां राशि भेज दी गयी है. दो स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल, बक्सर और फाउंडेशन स्कूल, बक्सर में 2011 और 2012 में 29 बच्चों के नाम से 1 लाख 20 हजार 118 की राशि का भुगतान कर दिया गया, जिनका नामांकन ही नहीं हुआ था.
इनमें डीएवी पब्लिक स्कूल, बक्सर में 2012 में 14 बच्चों के नामांकन की गलत सूची बन गयी. वहीं फाउंडेशन स्कूल, बक्सर में 2011 और 2012 सत्र में छह बच्चों का नामांकन लिया गया, लेकिन सूची 15 बच्चों की बन गयी. कहा जायें तो दोनों स्कूलों में मिला कर 29 ऐसे बच्चे हैं, जिनका नामांकन नहीं हुआ, लेकिन उनके नाम से 1,20,118 का भुगतान कर दिया गया.