पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि राज्य में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम पारित होने के बाद 45 हजार 906 मुकदमे दायर किये गये. इनमें से 34 हजार 746 मुकदमों का निराकरण किया गया. वे विधान परिषद में विभाग के आय-व्यय पर बहस के बाद जवाब दे रहे थे.
उन्होंने कहा कि 4338 कर्मियों की नियुक्ति का प्रस्ताव कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है. भूमिहीनों को जमीन देने के लिए गैर मजरुआ आम और गैर मजरुआ खास जमीन का वितरण किया जा रहा है. महादलितों के सर्वेक्षण के बाद दो लाख 21 हजार 144 महादलितों को वास के लिए तीन डिसमिल जमीन दी है. इस प्रकार महादलितों के बीच 6694.40 एकड़ जमीन का वितरण किया गया है.
उन्होंने स्वीकार किया कि अब भी 25 हजार महादलितों को जमीन नहीं दिया जा सकी है. इसके साथ ही बहुमत से विभाग का बजट पारित कर दिया गया. इसके पूर्व भाजपा के वैद्यनाथ प्रसाद ने कहा कि जब विभाग के अधिकतर पद रिक्त हैं, तो कैसे विकास कार्य हो सकता है. राजद के मिश्री लाल यादव, जदयू के प्रो रणवीर नंदन, भाजपा के दिलीप कुमार जायसवाल, प्रो राम बचन राय ने बहस में हिस्सा लिया.