सोहैल हिंगोरा अपहरणकांड
छपरा (कोर्ट) : सोहैल हिंगोरा अपहरणकांड में 12 आरोपितों के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की-जब्ती का आदेश दिया है. इस मामले में नयागांव थाने में दर्ज थाना कांड संख्या 111/13 के अनुसंधानकर्ता सह सीआइडी के इंस्पेक्टर राकेश कुमार ब्रrाचारी ने 12 जून को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बृजेश कुमार के न्यायालय में नागमणि सिंह और उनके तीन पुत्रों समेत 13 आरोपितों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी करने के लिए आवेदन दिया था. इस पर सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी ने कुर्की-जब्ती आदेश देते हुए अनुसंधानकर्ता को हस्तगत कराने का आदेश दिया.
अनुसंधानकर्ता ने 12 जून को जिन 13 आरोपितों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आवेदन दिया था, उनमें प्राथमिक अभियुक्त नागमणि सिंह, उनके पुत्र दीपक कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह और सोनू सिंह के अलावा अप्राथमिकी अभियुक्तों राकेश कुमार उर्फ जॉन, सुजीत उपाध्याय उर्फ चुलबुल पांडेय, सतहत्तर, छोटू उर्फ बौना, अंतिम सिंह, चंदन सोनार, अनिल सिंह, राजीव कुमार सिंह उर्फ राजू, राकेश कुमार सिंह उर्फ डिंपू शामिल हैं.
इस बीच नागमणि सिंह को पुलिस ने 15 जून को झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया और 17 जून को छपरा न्यायालय में पेश किया गया. इस तरह 13 में से 12 अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक दंडाधिकारी ने कुर्की-जब्ती का आदेश दिया है, जिसे इस मामले के अनुसंधानकर्ता कभी प्राप्त कर सकते हैं.
ज्ञात हो कि न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में ही इश्तिहार चिपकाने का आदेश दिया जा चुका है, जिस पर कार्रवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्तों के घरों पर इश्तेहार चिपकाया जा चुका है.